चौकी इंचार्ज का पुतला फूंकने पर भाजयुमो नेता हुआ गिरफ्तार, जमानत मिली

पाटी/चम्पावत। कथित रूप से अभद्रता करने वाले चौकी प्रभारी को हटाए जाने की मांग को लेकर थाने का घेराव करने व चौकी प्रभारी का पुतला फूंकने के मामले में गिरफ्तार भाजयुमो नेता को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मंगलवार 18 मार्च को पुलिस ने आरोपी को चम्पावत अदालत में पेश किया। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने आरोपी की जमानत अर्जी मंजूर कर दी।

मालूम हो कि 11 मार्च की रात दो पक्षों की मारपीट होने पर 12 मार्च को मामला सुलझाने के दौरान पाटी थाने में भाजयुमो के निवर्तमान अध्यक्ष बलराज पाटनी की देवीधुरा के चौकी प्रभारी तेज कुमार से बहस हुई और उसके बाद विवाद शुरू हो गया। 16 मार्च को पाटी स्टेशन में युवाओं ने भाजयुमो के निवर्तमान मंडल अध्यक्ष बलराज पाटनी के नेतृत्व में चौकी प्रभारी का पुतला दहन किया था। इस पर पुलिस ने धारा 131,191/2, 221, 352, 356, 351(2), 352 (3) के तहत बलराज पाटनी, आशीष बिष्ट, यशपाल बोहरा सहित 15 से 20 लोगों के खिलाफ शांतिभंग, सरकारी काम में व्यवधान डालने सहित कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किया।
जांच अधिकारी रीठासाहिब के थानाध्यक्ष कमलेश भट्ट ने सोमवार से जांच शुरू की थी। जांच के बाद पुलिस ने तीन नई धाराएं जोड़ीं और आरोपी बसंतराज पाटनी को सोमवार को गिरफ्तार कर लिया। जिसे आज मंगलवार को अदालत में पेश किया। बचाव पक्ष के अधिवक्ता भास्कर मुरारी और मनोज राय ने जोरदार दलीलें पेश कीं। सभी पक्षों को सुनने के बाद मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट निहारिका गुप्ता ने आरोपी बसंतराज पाटनी की जमानत अर्जी मंजूर की।
