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आरबीआई की ओर से एसबीआई टनकपुर के प्रबंधक के खिलाफ दर्ज कराया गया मुकदमा, जानें क्या है पूरा मामला

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टनकपुर/चम्पावत। भारतीय स्टेट बैंक की टनकपुर शाखा से भारतीय रिजर्व बैंक की कानपुर शाखा को भेजे गए नोटों में से पांच नोट नकली पाए गए हैं। नकली नोट पाए जाने पर आरबीआई की ओर से एसबीआई की टनकपुर शाखा के प्रबंधक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है। टनकपुर थाने में 7 जून शाम साढ़े सात बजे मुकदमा दर्ज करने के बाद पुलिस की जांच शुरु हो गई है। आरबीआई की ओर से कहा गया है कि टनकपुर से मिले 2000 रुपये के पांच नोट (नंबर 7CS735873, 8AS751051, 5LA361979, 5EE458818 व 4DK658156) यानी कुल 10 हजार रुपये जाली पाए गए। भारतीय मुद्रा के जाली नोटों का मुद्रण या परिचालन दंडनीय है। आरबीआई की जांच और विभागीय प्रक्रिया पूरी होने के बाद आरबीआई की ओर से कानपुर के अधिकारी आईपीएस गहलोत ने थाने में तहरीर दी। जिस पर टनकपुर थाने में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। टनकपुर के थाना प्रभारी बीएस विष्ट का कहना है कि भारतीय स्टेट बैंक की टनकपुर शाखा के प्रबंधक के खिलाफ टनकपुर थाने में 7 जून की रात को भारतीय दंड संहिता की धारा 489 वी व 489 सी के अंतर्गत मुकदमा दर्ज किया गया है। उप निरीक्षक ओम प्रकाश को जांच अधिकारी बनाया गया है।