टनकपुर में नाबालिग से दुष्कर्म के आरोप में युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज
टनकपुर। क्षेत्र में एक युवक द्वारा नाबालिग बालिका के साथ दुष्कर्म किए जाने का मामला सामने आया है। इतना ही नहीं युवक ने बालिका को किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी भी दी। पीड़िता की मां की तहरीर पर पुलिस ने युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है।
जानकारी के अनुसार क्षेत्र की रहने वाली एक महिला ने क्षेत्र के एक युवक पर अपनी 16 वर्षीय नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म करने का आरोप लगाते हुए टनकपुर कोतवाली में तहरीर दी है। तहरीर में महिला ने बताया है उनके ही पड़ोस में रहने वाले 19 वर्ष के एक युवक ने उनकी नाबालिग बेटी के साथ जबरन दुष्कर्म किया है तथा किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी है। महिला की तहरीर पर टनकपुर कोतवाली पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सीओ शिवराज सिंह राणा ने बताया कि टनकपुर कोतवाली में नाबालिक बालिका के परिवारजनों ने उनकी बालिका से एक युवक द्वारा दुष्कर्म किए जाने की तहरीर दी है। तहरीर के आधार पर युवक के खिलाफ आईपीसी की धारा 376, 506, 5/6 पॉक्सो (POCSO) अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है।
क्या है POCSO एक्ट?
लाइव ला की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2012 में यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम (POCSO) लाया गया था। POCSO एक्ट बच्चों को यौन अपराधों से बचाने के लिए बनाया गया था। इस कानून के तहत मामले में गलत जानकारी देने वाले लोगों को सजा देने का भी प्रावधान है। बच्चों के साथ ऐसे अपराधों को रोकने के लिए मृत्युदंड का भी प्रावधान है। साल 2019 में अधिनियम की समीक्षा तथा इसमें संशोधन किया गया है। भारत सरकार ने POCSO नियम 2020 को भी अधिसूचित किया गया है।