चंपावतनवीनतम

चम्पावत : संदेह के अभाव में आरोपित दोषमुक्त

Ad Ad
ख़बर शेयर करें -

चम्पावत। जिला सत्र न्यायाधीश अनुज कुमार संगल की अदालत ने तेंदुए की दो खाल के साथ पकड़े गए आरोपित को दोषमुक्त किया है। अदालत ने कहा कि प्रकरण में अभियोजन अभियुक्त के हस्ताक्षर नहीं होने का कोई स्पष्टीकरण भी नहीं दे पाया। इस कारण अभियुक्त संदेह का लाभ पाने का अधिकारी है।

पांच वर्ष पुराने मामले में न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने सितंबर 2024 में निर्णय सुनाते हुए अभियुक्त को तीन वर्ष के कारावास और 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई थी। विवेचक ने बरामदगी आख्या, नमूना मुहर आदि दस्तावेज में अभियुक्त के हस्ताक्षर नहीं कराए थे। इस आधार पर अभियुक्त जिला कोर्ट से बरी हो गया। बता दें कि वर्ष 2024 में मुखबिर की सूचना पर पुलिस के विशेष जांच दल और वन विभाग की टीम ने बाराकोट छतरी तिराहे के पास स्कूटी सवार राजेंद्र नाथ गोस्वामी से तेंदुए की दो खाल बरामद की थी। उस पर वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी।

Ad