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चम्पावत : चरस रखने के सभी तीनों आरोपी बरी, मारपीट के आरोपी को भी कोर्ट ने बरी किया

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चम्पावत। चरस रखने के तीन आरोपियों को दोषमुक्त करार दिया गया है। विशेष सत्र न्यायाधीश ने साक्ष्यों के अभाव में तीनों आरोपियों को बरी कर दिया। अभियोजन पक्ष के अनुसार आठ मई 2017 को निरीक्षण के दौरान लोहाघाट में मायावती तिराहे के पास से एक कार में सवार तीन लोगों के पास से कुल आठ किलो 200 ग्राम चरस बरामद हुई थी। चौमेल गांव के संजय राम के पास से दो किलो, टनकपुर के जितेंद्र पाल के पास से तीन किलो 200 ग्राम और जितेंद्र सिंह के कब्जे से तीन किलो चरस बरामद हुई थी। एसआई केपी टम्टा ने तीनों आरोपियों के खिलाफ आठ मई 2017 को लोहाघाट थाने में एनडीपीएस अधिनियम में केस दर्ज कराया। पुलिस ने तीन अक्तूबर 2017 को आरोप पत्र पेश किए। अदालत में सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष आरोपियों के खिलाफ ठोस साक्ष्य पेश नहीं कर सका। सुनवाई पूरी होने के बाद विशेष सत्र न्यायाधीश कहकशा खान ने साक्ष्य के अभाव में तीनों आरोपियों को दोषमुक्त करने का आदेश दिया। अभियुक्तों की ओर से अधिवक्ता जीसी उप्रेती ने पैरवी की।

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मारपीट का आरोपी हुआ दोषमुक्त
चम्पावत। मारपीट के मामले के एक आरोपी को कोर्ट ने बरी कर दिया है। न्यायिक मजिस्ट्रेट सिविल जज जहांआरा अंसारी ने जारी आदेश में कहा कि अभियुक्त पवन सिंह करायत को संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त करार दिया जाता है। उस पर 30 अगस्त 2017 को घर में घुसकर मारपीट का आरोप लगाया गया था। लोहाघाट पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 323, 504 और 452 के तहत केस दर्ज किया गया था। बचाव पक्ष की ओर से एडवोकेट भास्कर मुरारी ने पैरवी की।

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