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चम्पावत की कोर्ट ने बिहार के आरजेडी विधायक बच्चा पांडे के खिलाफ जारी किया गैर जमानती वारंट, जानें क्या है मामला

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चम्पावत। सिनियर सिविल जज/ ज्यूडिशियल ​मजिस्ट्रेट की कोर्ट ने चेक बाउंस के मामले में सुनवाई करते हुए बिहार के आरजेडी विधायक बच्चा पांडे के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। कोर्ट ने पुलिस अधीक्षक चम्पावत को आदेश दिए हैं कि बच्चा पांडेय को गिरफ्तार कर कोर्ट के समक्ष पेश किया जाए। बच्चा पांडे बिहार के सिवान जिले के बड़हरिया विधानसभा क्षेत्र से आरजेडी के विधायक हैं।

चम्पावत जनपद के पाटी क्षेत्र निवासी धन सिंह के द्वारा दायर मुकदमे की सुनवाई करते हुए सिनियर सिविल जज/ ज्यूडिशियल ​मजिस्ट्रेट ने सड़क निर्माण में कार्यरत दरौली कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड के प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता आरजेडी विधायक बच्चा पांडे के खिलाफ गैर जमानती वारंट इश्यू करते हुए चम्पावत पुलिस अधीक्षक को बच्चा पांडे को गिरफ्तार कर कोर्ट के समक्ष पेश करने का आदेश जारी किया है। गौरतलब है कि बिहार की प्राइवेट लिमिटेड कंपनी दरौली कंस्ट्रक्शन द्वारा अल्मोड़ा जिले में सड़क निर्माण का कार्य किया जा रहा था। जिसमें चम्पावत के पेटी ठेकेदार धन सिंह व उनके सहयोगी हरीश अधिकारी के द्वारा भी कार्य किया गया था। जिसके एवज में दरौली कंस्ट्रक्शन कंपनी के द्वारा विधायक बच्चा पांडे के अधिकृत हस्ताक्षर युक्त 10-10 लाख के दो चेक धन सिंह को दिए गए थे।


दोनों चेक को बैंक द्वारा बाउंस करार दे दिया गया। जिसके बाद धन सिंह के वकील दीपक जोशी के द्वारा चेक जारीकर्ता को नोटिस जारी किया गया। जिसका जवाब ना प्राप्त होने की स्थिति में धन सिंह द्वारा फरवरी माह वर्ष 2019 मे चम्पावत न्यायालय में वाद दायर कर न्याय की गुहार लगाई गई। जिस पर कार्रवाई करते हुए न्यायालय ने सर्वप्रथम बाउंस हुआ चेक जारी करने वाले आरजेडी विधायक बच्चा पांडे के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया, परंतु बच्चा पांडे की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं प्राप्त हुई। जिस पर कार्रवाई करते हुए जिला सत्र न्यायालय द्वारा विधायक बच्चा पांडे के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर चम्पावत पुलिस अधीक्षक को आरोपी बच्चा पांडे को न्यायालय के समक्ष नियत तिथि 26 जुलाई 2023 तक उपस्थित करने की जिम्मेदारी दी गई है। एसपी चम्पावत देवेंद्र पिंचा ने कहा है कि न्यायालय के आदेश पर पुलिस टीम को बिहार भेजा गया है। जानकारी के अनुसार इस मामले की पैरवी शुरुआत में एडवोकेट विजय राय ने की थी। अब इस मामले की पैरवी एडवोकेट दीपक जोशी कर रहे हैं।