चम्पावत : कोर्ट ने चरस तस्कर को सुनाई दस साल की सजा
चम्पावत। चरस तस्करी के दोषी एक नेपाली नागरिक को दस साल कैद की सजा सुनाई गई है। दोषी पर विशेष सत्र न्यायाधीश ने एक लाख रुपये जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर छह माह अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। आरोपी को सितंबर 2021 में बनबसा पुलिस ने चरस के साथ पकड़ा था।
विशेष सत्र न्यायाधीश कहकशा खान ने नेपाल निवासी मघन बहादुर को चरस तस्करी का दोषी पाया है। न्यायाधीश ने दोषी को दस साल कैद की सजा सुनाई है। दोषी
पर एक लाख रुपया जुर्माना लगाया गया है। जुर्माना अदा न करने पर दोषी को छह माह के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। जानकारी के मुताबिक सितंबर 2021 में बनबसा पुलिस नेपाल सीमा पर गश्त कर रही थी। इसी दौरान मघन बहादुर के पास से 3.300 किग्रा चरस बरामद हुई। आरोपी मघन बहादुर ने हाईकोर्ट में जमानत की अर्जी दाखिल की, लेकिन चरस की मात्रा अधिक होने की वजह से हाईकोर्ट से भी जमानत नहीं मिल सकी। इसके बाद विशेष सत्र न्यायाधीश ने दोषी मघन बहादुर को दस साल की सजा सुनाई है। जेल में बिताई अवधि सजा में समायोजित की जाएगी। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी डीजीसी विद्याधर जोशी ने की।
