चम्पावत : कोर्ट ने दुष्कर्मी को सुनाई 12 साल की सजा, एक लाख अर्थदंड भी लगाया
चम्पावत। विशेष सत्र न्यायालय ने दुष्कर्म के एक आरोपी को दोषी पाते हुए उसे 12 वर्ष के कठोर की कारावास सजा सुनाई गई है। साथ ही 1 लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। अर्थदंड नहीं चुकाने पर एक वर्ष के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।
अगस्त 2024 में पीड़िता ने चम्पावत कोतवाली में तहरीर दे आरोप लगाया था कि वह जंगल से मवेशी लेकर घर आ रही थी। तभी आरोपी ने उसे पकड़कर उसके साथ दुष्कर्म किया। घर पहुंच कर महिला ने इसकी जानकारी अपने पति को दी। पीड़िता की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। आरोप पत्र पेश होने के बाद न्यायालय में मामले की सुनवाई हुई। तमाम गवाहों, साक्ष्य और दस्तावेजों के परीक्षण के बाद अदालत ने आरोपी को दोषी पाया। विशेष सत्र न्यायाधीश अनुज कुमार संगल ने दोषी शंकर लाल निवासी नेपाल को 12 वर्ष के कठोर कारावास की सजा दी गई। साथ ही 1 लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया। जुर्माना नहीं चुकाने पर 1 साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। अभियोजन पक्ष की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता विद्याधर जोशी ने पैरवी की।

