चम्पावत : बगैर पासपोर्ट पकड़े गए चार चीनी नागरिकों को पांच-पांच साल की सजा
चम्पावत। कोरोना काल में बगैर पासपोर्ट के नेपाल से भारत सीमा में प्रवेश करने वाले चार चीनी नागरिकों को पांच-पांच साल कैद की सजा सुनाई गई है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अरुण बोहरा की अदालत ने चारों पर अलग-अलग धाराओं में 45-45 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। चारों जेल में बंद हैं।
27 जुलाई 2019 को नेपाल से भारतीय सीमा बनबसा में अवैध रूप से प्रवेश करने पर चार चीनी नागरिकों जिनयोंग लियो, हेपनिंग ली, सुजैन बैंग, गुंगचुक बैन और एक तिब्बती नागरिक खष्टे सिगपे को पुलिस ने हिरासत में लिया था। पांचों के पास पासपोर्ट नहीं था। उनके पास मतदाता पहचान पत्र बरामद हुए थे, जो फर्जी तरीके से बनाए थे। पुलिस ने आईपीसी की धारा 420, 467, 468, 120 बी, 419, 471 के अलावा पासपोर्ट एक की धारा 12(1) और फॉरेन एक्ट की धारा 14(सी) में मामला पंजीकृत किया था। दिसंबर 2019 में तिब्बती नागरिक खष्टे सिंगपे की कोरोना के कारण दिल्ली में मौत हो गई थी। मामला कोर्ट में गया तो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने चारों नागरिकों को पांच-पांच साल कैद की सजा सुनाई गई है। अभियोजन की ओर से सहायक अभियोजन अधिकारी विजय राय ने पैरवी की।
इन धाराओं में हुई सजा
- आईपीसी की धारा-420, 467, 468 में चारों बरी किया गया जबकि आईपीसी की धारा 120 बी में तीन-तीन साल की सजा और 10-10 हजार का जुर्माना लगाया गया।
- धारा 419 में तीन-तीन साल की सजा 10-10 हजार जुर्माना लगाया गया।
- धारा 471 में दो-दो साल की सजा और पांच-पांच हजार जुर्माना लगाया गया।
- पासपोर्ट एक्ट 12(1) में दो-दो साल की सजा और पांच-पांच हजार जुर्माने की सजा सुनाई गई।
- फॉरेन एक्ट की धारा 14 (सी) में 5-5 साल की सजा व 15-15 हजार जुर्माना लगाया गया है।