जनपद चम्पावत

चम्पावत : पिता-पुत्र सहित चार अफीम तस्करों को तीन-तीन साल की सजा

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चम्पावत। अफीम की तस्करी करने वाले चार लोगों को अदालत ने सजा सुनाई है। विशेष सत्र न्यायाधीश कहकशा खान ने चारों तस्करों को तीन-तीन साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। बनबसा पुलिस ने 20 मार्च 2017 को स्ट्रांग फार्म के नजदीक चार आरोपियों से एक किलो 400 ग्राम अफीम बरामद की थी। आरोपी पवन श्रीवास्तव से 400, रंजीत सिंह से 300, सुतेड़ी लाल से 300 और सुतेड़ी लाल के बेटे महेंद्र पाल सभी निवासी आंवला, जिला बरेली (यूपी) से 400 ग्राम अफीम बरामद की गई। आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में मामला दर्ज किया गया था। इसके बाद अदालत में मामले की सुनवाई हुई। दोनों पक्षों की दलीलों और पत्रावली के अवलोकन के बाद विशेष सत्र न्यायाधीश कहकशा खान ने चारों आरोपियों को तीन-तीन वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। चारों अभियुक्तों पर 20-20 हजार का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा नहीं करने पर चारों को तीन-तीन महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। चारों दोषियों को अल्मोड़ा जेल भेज दिया गया है। अभियोजन पक्ष की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता विद्याधर जोशी ने पैरवी की।

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