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चम्पावत : चरस तस्कर दोषी करार, एक को छह और दूसरे को पांच वर्ष का कारावास

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चम्पावत। विशेष सत्र न्यायाधीश (एनडीपीएस) अनुज कुमार संगल की अदालत ने एनडीपीएस एक्ट के एक दोषी को छह वर्ष और दूसरे को पांच वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने दोषियों पर अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड की राशि जमा न करने पर उन्हें अतिरिक्त साधारण कारावास भोगना होगा।

मामले के अनुसार, 13 अक्तूबर 2020 को पुलिस ने चम्पावत कोतवाली क्षेत्र में वाहन चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान बाइक (यूके 06 एवी 7896) को रोका गया। वाहन में सवार नानकमत्ता ऊधमसिंह नगर निवासी कमरजीत सिंह (32) के पास से 632 ग्राम और बलविंदर कौर (28) के पास से 480 ग्राम चरस बरामद हुई थी। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ कोतवाली में एनडीपीएस एक्ट की धारा 8/20 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई। इसके बाद आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया गया। तब से मामला न्यायालय में चल रहा था। जिस पर मंगलवार को फैसला आया। विशेष सत्र न्यायाधीश (एनडीपीएस) अनुज कुमार संगल की अदालत ने सभी पक्षों, गवाहों को सुनने और साक्ष्यों का परिशीलन करने के बाद दोनों आरोपियों को दोष सिद्ध करार दिया। दोषी कमरजीत सिंह को एनडीपीएस एक्ट की धारा 20 (बी) (2) (बी) के अपराध में छह वर्ष कठोर कारावास और 60 हजार रुपये का अर्थदंड की सजा सुनाई। इसके अलावा दोषी बलविंदर कौर को भी उक्त अपराध में पांच वर्ष कठोर कारावास और 50 हजार रुपये अर्थदंड लगाया।

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