चंपावत

चम्पावत : चेक बाउंस मामले में बिहार के विधायक को तामील नहीं हो सका एनबीडब्ल्यू

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चम्पावत। चेक बाउंस के एक मामले में बिहार के विधायक बच्चा पांडेय को जारी हुआ एनबीडब्ल्यू (गैर जमानती वारंट) तामील नहीं हो सका है। चम्पावत के सिविल जज सीनियर डिवीजन हेमंत सिंह ने पुलिस को आदेश दिए थे कि 26 जुलाई को आरोपी को अदालत किया जाए। एसपी देवेंद्र पींचा का कहना है कि गैर जमानती वारंट को तामील कराने का प्रयास किया जा रहा है। इसके लिए पुलिस की टीम बिहार में बच्चा पांडेय के पते पर भेजी गई है।

बिहार के सीवान की दरौली कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड ने अल्मोड़ा जिले के द्वाराहाट में वर्ष 2018 में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत सड़क निर्माण का ठेका लिया था। इस कंपनी को बिहार के विधायक बच्चा पांडेय चलाते हैं। चंपावत के पाटी ब्लॉक के मूलाकोट के धन सिंह ने दीवार बनाने के लिए कंपनी से काम लिया था। काम पूरा होने के बाद उन्हें नवंबर 2018 में दस-दस लाख रुपये के दो चेक दिए गए। धन सिंह का कहना है कि चेक बाउंस होने के बाद उन्होंने वर्ष 2019 में 138 एनआई अधिनियम के तहत केस दर्ज कराया था जिस पर अदालत ने ये कार्रवाई की है।

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