चंपावतजनपद चम्पावतनवीनतम

चम्पावत : स्मैक तस्कर को एक साल की सजा, 20 हजार का जुर्माना लगाया

ख़बर शेयर करें -

चम्पावत। विशेष सत्र न्यायालय ने एनडीपीएस एक्ट के अभियुक्त को दोषी करार देते हुए उसे एक साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना अदा नहीं करने पर 3 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। विशेष सत्र न्यायाधीश जिला जज अनुज कुमार संगल ने 2 साल पुराने एनडीपीएस एक्ट के मामले में दोनों पक्षों के गवाहों को सुनने के बाद दोषी सतनाम सिंह निवासी रामपुर वैरक अमरिया, पीलीभीत को एक साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर दोषी को 3 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना पड़ेगा। 2022 में पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति नेपाल को स्मैक ले जा रहा है। पुलिस ने बनबसा कैनाल रोड पर चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान सतनाम मोटर साइकिल से आ रहा था। पुलिस को देखकर उसने अपनी मोटर साइकिल मोड़ी, तो वह सड़क किनारे गिर गया। इस दौरान उसे 19.04 ग्राम स्मैक के साथ गिरफ्तार किया गया। उसके खिलाफ बनबसा थाने में एनडीपीएस एक्ट में मामला दर्ज किया गया है।