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चम्पावत : चरस तस्कर को कोर्ट ने सुनाई 15 साल की सजा

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नरियालगांव क्षेत्र से नेपाली से बरामद हुई थी 4 किलो 320 ग्राम चरस

चम्पावत। विशेष सत्र न्यायालय ने चरस तस्करी के एक अभियुक्त को दोषी ठहराते हुए 15 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर डेढ़ लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना नहीं देने पर उसे एक साल का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।

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​अभियोजन पक्ष के अनुसार सितंबर 2022 में चम्पावत के ललुवापानी-नरियाल क्षेत्र में चेकिंग के दौरान नरियालगांव क्षेत्र में आरोपी 59 साल के जगदीश सिंह सामंत (निवासी ब्रह्मदेव खल्ला, कंचनपुर, महेंद्रनगर नेपाल हाल निवासी खुनाड़ी, धामीसौन, जिला चम्पावत) के पास से 4 किलो 320 ग्राम चरस बरामद हुई थी। तब पुलिस ने आरोपी के खिलाफ NDPS एक्ट में मामला दर्ज किया था। आरोप पत्र दाखिल होने के बाद अदालत में मामले की सुनवाई शुरू हुई। तमाम साक्ष्य, गवाह और दस्तावेजों के परीक्षण के बाद विशेष सत्र न्यायाधीश जिला जज अनुज कुमार संगल ने अभियुक्त को दोषी ठहराया। 15 साल के कठोर कारावास की सजा के साथ ही दोषी ठहराए गए व्यक्ति पर डेढ़ लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया। जुर्माना नहीं देने पर एक साल का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा। अभियोजन पक्ष की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता विद्यादत्त जोशी ने पैरवी की।