उत्तराखंड में कोविड कर्फ्यू 18 मई तक बढ़ा, सख्ती के साथ होगा लागू

उत्तराखंड में मंगलवार यानी कि 11 मई से लेकर 18 मई तक पूरे प्रदेश में सख्ती के साथ कोविड कर्फ्यू लागू होगा। सिर्फ कल सोमवार को दोपहर एक बजे तक फल, दूध, सब्जी, मांस, मछली और आवश्यक सेवाओं की दुकानें खुली रहेंगी। 11 मई से सभी दुकानें पूर्ण रूप से बंद रहेंगी। 13 मई को केवल एक बजे तक राशन की दुकानें खुली रहेंगी। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार राज्य सरकार के शासकीय प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने कहा है कि लोगों की रक्षा करने के लिए राज्य सरकार ने यह कड़ा फैसला लिया है।

शासकीय प्रवक्ता कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल के अनुसार 10 मई को फल, सब्जी जैसी रोजमर्रा की आवश्यक सेवाओं की दुकानें खुलेंगी। अंतर्राज्यीय परिवहन आधी क्षमता के साथ अनुमति के साथ चलेगा। 13 मई को एक बजे तक राशन दुकानें खुलेंगी। शराब की दुकानें और बार पूर्ण रूप से बंद रहेंगी। अंतरराज्यीय परिवहन को 50 फ़ीसदी अनुमति होगी, लेकिन कारण बताना होगा। 13 मई को केवल दोपहर एक बजे बजे तक राशन की दुकानें खुली रहेंगी।
ये हैं नियम
-11 से 18 मई पूरे राज्य में कोविड कर्फ्यू। ये सरकार का पहला चरण है इसके बाद अगला फैसला होगा।
-18 मई सुबह 6 बजे तक कोविड कर्फ्यू लगाने का निर्णय लिया है।
-इस अवधि में केवल सुबह 7 से 10 बजे तक आवश्यक वस्तुओं जैसे फल, सब्जी, दूध, मीट आदि की दुकानें ही खुल सकेंगी। पूर्व में यह दुकानें 12 बजे तक खुल रही थी।
-राशन (परचून) की दुकानें केवल 13 मई को खोले जाने की अनुमति होगी।
-इस अवधि में केवल आवश्यक सेवाओं से जुड़े विभाग ही खुले रहेंगे। इसमें भी 50 प्रतिशत स्टाफ को ही बुलाया जा सकेगा।
-प्रेस के कर्मचारियों के लिए उनकी आईडी ही पास होगा। इंटर स्टेट यात्रियों को 72 घंटे पूर्व की आरटीपीसीआर रिपोर्ट लाना अनिवार्य किया गया है।
-इसके अलावा देहरादून स्मार्ट सिटी के पोर्टल पर अपना पंजीकरण कराना होगा। -आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट लाने पर ही उन्हें राज्य में आने की अनुमति दी जाएगी।
-प्रवासियों को 7 दिन का आइसोलेशन अवधि अपनी-अपनी ग्राम सभाओं में बनाये गए स्थान में पूरी करनी होगी।
– जब उनमें लक्षण नहीं होंगे तब उन्हें घर भेजा जाएगा। इसका खर्च स्टेट फाइनेंस कमीशन की ग्रांट, एसडीआरएफ फण्ड से किया जाएगा।
-शादी समारोह में केवल 20 लोगों की अनुमति दी गयी है। हालातों को देखते हुए फिलहाल लोग शादी समारोह को स्थगित करने का निर्णय भी अपने स्तर पर ले सकते हैं।
-इसी तरह शव यात्रा में भी 20 लोगों को ही अनुमति होगी।
इंटर स्टेट मूवमेंट में भी 50 प्रतिशत यात्रियों को ले जाने की अनुमति होगी। -वैक्सीनेशन के लिए अगर 18 से 45 वर्ष के व्यक्ति घरों के बाहर निकल रहे हैं तो उन्हें अपना पंजीकरण दिखाना होगा।
-इसी तरह 45 से ऊपर के लोगों को वैक्सीनेशन के लिए जाने की अनुमति होगी।
-ट्रेन या हवाई जहाज से आने वाले यात्रियों को लोकल ट्रांसपोर्टेशन के लिए टिकट दिखाना होगा।
-इसके साथ ही 10 मई को 1 बजे तक दुकानों को खोलने की अनुमति दी जाएगी। इसके तत्काल बाद कर्फ्यू लागू होगा।
-अब केवल 7 से 10 बजे तक आवश्यक वस्तुओं की दुकानें (फल, सब्जी, दूध, मीट) खुलेंगी।
-इसके साथ ही साथ मंडियों में केवल किसान और रिटेलर को ही आने की अनुमति होगी। इसके अलावा किसी और को अनुमति नहीं होगी।
-राज्य में सभी शिक्षण संस्थान पूरी तरह से बंद रहेंगे। केवल एमबीबीएस व बीडीएस, नर्सिंग कोर्स के अंतिम वर्ष के लिए क्लास चलाई जा सकती हैं।
-निकाय निरंतर रूप से बस अड्डों, मंडियों आदि को सेनेटाईज करते रहेंगे।
-शराब की दुकानें और बार पूरी तरह से बंद रहेंगे। बैंक, आईटी वेंडर, गैस एजेंसी को छूट दी गयी है।
-इसके अलावा ड्रग्स, क्लीनीक्स, पैथ लैब, रिसर्च लैब आदि को छूट दी गयी है।
