कोविड कर्फ्यू # उत्तराखंड में 10 अगस्त तक जारी रहेगी पाबंदियां, आने के लिए बदले नियम

देहरादून। पिछले कुछ दिनों से कोरोना संक्रमण के मामले में कमी देखने को मिल रही है। बावजूद इसके सरकार एहतियातन कर्फ्यू जारी रखे हुए है। सरकार ने कर्फ्यू कीअवधि 10 अगस्त तक बढ़ा दी है। इसमें वर्तमान में लागू रियायत बरकरार रखते हुए तकनीकी मेडिकल व शिक्षण संस्थानों को खोलने की छूट भी दे दी गई है। हालांकि इसके लिए संबंधित विभाग अलग से एसओपी जारी करेंगे।
सरकार ने 26 जुलाई को प्रदेश में लागू कोरोना कर्फ्यू की अवधि 4 अगस्त सुबह 6:00 बजे तक बढ़ा दी थी। हालांकि वर्तमान में लागू कर्फ्यू में सरकार ने तमाम रियायत दी हैं। बाजार हफ्ते में 6 दिन सुबह 8:00 से रात्रि 9:00 बजे तक खुल रहे हैं। सरकारी कार्यालय 100 फ़ीसदी क्षमता के साथ खुल रहे हैं तो राज्य के भीतर आवाजाही में छूट दी गई है। अन्य राज्यों से आने वाले यात्रियों को भी राहत दी गई है। अन्य राज्यों के जिन व्यक्तियों ने 15 दिन पहले कोविड-19 की दोनों डोज लगवा ली हैं, उन्हें कोविड जांच की नेगेटिव रिपोर्ट की अनिवार्यता से छूट दी गई है। अलबत्ता जिसके पास कोविड- वैक्सीनेशन का प्रमाण पत्र नहीं होगा उनके लिए कोविड-19 जांच की नेगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य की गई है। इसके अलावा शॉपिंग मॉल आदि खुले हैं तो खेलकूद सामाजिक राजनीतिक गतिविधियों की भी अनुमति दी गई है और सरकार के फैसले के अनुरूप कर्फ्यू को 10 अगस्त सुबह 6:00 बजे तक बढ़ाने के आदेश शासन ने दिए हैं उसकी एसओपी जारी कर दी गई है। इसमें प्रावधान किया है कि राज्य के सभी शासकीय और निजी विद्यालयों में शिक्षा विभाग की ओर से जारी एसओपी का कड़ाई से अनुपालन किया जाएगा। स्कूल कॉलेज सोमवार से खुले हैं। इसके अलावा प्रदेश के सभी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, पॉलिटेक्निक, महाविद्यालय, मेडिकल नर्सिंग कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, कृषि व प्रौद्योगिकी संस्थान, समस्त विश्वविद्यालय और अन्य सभी शैक्षिक संस्थान खोलने की अनुमति भी दी गई है। इसके लिए संबंधित विभागों की ओर से जारी की जाने वाली एसओपी का कड़ाई से अनुपालन कराया जाएगा। कोविड कर्फ्यू के शेष प्रावधान वो ही रखे गए हैं जो वर्तमान में लागू हैं।


