कोरोना ब्रेकिंग # चम्पावत जिले में कल सुबह पांच बजे से लागू होगा कोविड कर्फ्यू, डीएम ने जारी किए आदेश, जानें कब तक लगेगा कर्फ्यू और क्या मिलेगी छूट
चम्पावत। डीएम विनीत तोमर ने चम्पावत जनपद के सभी नगरीय क्षेत्र के साथ, देवीधुरा, पाटी, बाराकोट व खेतीखान में लगाया कोविड कर्फ्यू। कल 6 मई सुबह पांच बजे से 10 मई तक शाम 7 बजे तक रहेगा कर्फ्यू। टनकपुर और बनबसा में भी कोविड कर्फ्यू 10 मई तक के लिए बढ़ाया गया है। कोविड कर्फ्यू के दौरान राशन, सब्जी, फल व अन्य जरूरी सामग्री की दुकानें सुबह सात बजे से दोपहर 12 बजे तक खुलेंगी। पेट्रोल पंप, गैस सेवा, मेडिकल स्टोर कर्फ्यू से मुक्त रहेंगे। इस संबंध के आदेश आज देर शाम डीएम ने जारी किए हैं। विवाह समारोह में केवल 25 लोग शामिल हो सकेंगे।
चम्पावत। 3 मई (सोमवार) की सायं 5:00 से 6 मई (गुरुवार) सायं 7:00 बजे तक जनपद चम्पावत के नगर पालिका क्षेत्र टनकपुर तथा नगर पंचायत क्षेत्र बनबसा क्षेत्रान्तर्गत तथा ग्रामीण क्षेत्र मनिहारगोठ, बोरागोठ, आमबाग, चंदनी, भजनपुर तथा बिचई में कोरोना कर्फ्यू कुछ आदेशों के साथ निर्गत किए गए थे, जिसकी अवधिया बढ़ा दी गई है। अब कोरोना कर्फ्यू 6 मई से 10 मई तक रहेगा। तथा जनपद चम्पावत, लोहाघाट के नगरीय क्षेत्रों एवं पाटी, खेतीखान, देवीधुरा एवं बाराकोट के बाजार में भी दिनांक 6 मई (गुरुवार) की प्रात 5:00 बजे से द 10 मई (सोमवार) की शाम 7:00 बजे तक कोरोना कर्फ्यू कुछ आदेशों के साथ लागू किया गया हैं, जो इस प्रकार है-फल सब्जी की दुकानें डेयरी, मीट-मछली की दुकानें, राशन की दुकानें, सरकारी सस्ता गल्ला की दुकानें तथा पशु चारा की दुकानें प्रातः 7:00 बजे से पूर्वाहन 12:00 बजे तक ही खुलेगी, पेट्रोल पंप पर गैस आपूर्ति तथा दवा की दुकानें कर्फ्यू के प्रतिबंध से मुक्त रहेंगी, ट्रेन तथा बस में से यात्रा करने के लिए संबंधित व्यक्तियों वाहनों की आवाजाही हेतु प्रतिबंधों के साथ छूट रहेगी, आवश्यक सेवा में जुड़े वाहनों तथा सरकारी वाहनों को मात्र ड्यूटी हेतु आवागमन में छूट होगी, बैंकट/हॉल, सामुदायिक हॉल और विवाह समारोह स्थल पर 25 से अधिक व्यक्ति एकत्रित नहीं हो सकेंगे, सार्वजनिक हित के निर्माण कार्य चलते रहेंगे तथा इनसे जुड़े हुए कार्मिकों एवं मजदूरों तथा निर्माण सामग्री के वाहनों आवागमन छूट रहेगी, निर्माण कार्य सीमेंट, सरिया, ईट, रोड़ी, बजरी 12:00 बजे तक ही खुलेंगा, औद्योगिक इकाइयों तथा उनके वाहन व कार्मिकों को आने जाने की छूट रहेगी, रेस्टोरेंट तथा मिठाई की दुकानों से होम डिलीवरी में छूट रहेगी, शव यात्रा से संबंधित वाहनों को छूट रहेगी तथा अंतिम संस्कार में 20 से अधिक व्यक्ति सम्मिलित नहीं हो सकेंगे, केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार के अधीन समस्त शासकीय तथा अशासकीय कार्यालय (आवश्यक सेवा के कार्यालय) छोड़कर बंद रहेंगे, कोविड-19 जांच एवं टीकाकरण हेतु निकटवर्ती केंद्र तथा आवागमन में छूट होगी,वास्तविक रुप से चिकित्सालय उपचार हेतु जाने वाले व्यक्तियों के वाहनों को आवागमन में छूट होगी तथा पोस्ट ऑफिस एवं बैंक यथा समय खुले रहेंगे इन में कार्यरत कार्मिकों को कार्यालय अवधि में आवागमन हेतु प्रतिबंध से छूट होगी। यह जानकारी देते हुए जिला मजिस्ट्रेट/अध्यक्ष जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण विनीत तोमर द्वारा इन आदेशों का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए गए हैं।