चम्पावत : आधार सीडिंग में सुस्ती बर्दाश्त नहीं, तीन दिन की समयसीमा तय
चम्पावत। जिलाधिकारी मनीष कुमार के निर्देशानुसार जनपद में छात्रवृत्ति भुगतान की प्रक्रिया में तेजी लाने एवं आधार सीडिंग सुनिश्चित करने के लिए मुख्य शिक्षा अधिकारी मेहरबान सिंह बिष्ट ने जनपद के समस्त प्रधानाचार्यों एवं प्रधानाध्यापकों को निर्देशित किया है कि वित्तीय वर्ष 2022-23, 2023-24 एवं 2024-25 में छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत आवेदन करने वाले छात्र-छात्राओं के बैंक खातों में आधार सीडिंग अनिवार्य रूप से तीन दिवस के भीतर पूर्ण कराई जाए, ताकि पात्र विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति का भुगतान सुचारू रूप से किया जा सके।
मुख्य शिक्षा अधिकारी मेहरबान सिंह बिष्ट ने बताया कि समाज कल्याण विभाग से प्राप्त निर्देशों के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ी जाति एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EBC) के पूर्वदशम एवं दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत आवेदन करने वाले अनेक छात्र-छात्राओं के बैंक खातों में आधार की सीडिंग न होने के कारण छात्रवृत्ति भुगतान संभव नहीं हो पा रहा है। जिस हेतु शासन स्तर से सभी लंबित भुगतान शत-प्रतिशत निस्तारित करने के निर्देश जारी किए गए हैं।
27 अक्टूबर को आयोजित बैठक में मुख्य विकास अधिकारी डॉ. जीएस खाती द्वारा निर्देशित किया गया है कि समस्त पात्र छात्र-छात्राओं के खातों की आधार सीडिंग तीन दिवस के भीतर पूर्ण की जाए। मुख्य शिक्षा अधिकारी ने कहा कि तीन दिन के भीतर छात्र-छात्राओं के खातों की आधार सीडिंग न होने की स्थिति में भुगतान किसी भी दशा में संभव नहीं होगा और इस संबंध में समस्त उत्तरदायित्व संबंधित प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक का होगा। उन्होंने चेतावनी दी कि उक्त कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही को गंभीरता से लिया जाएगा। उन्होंने समस्त शिक्षण संस्थानों से अनुरोध किया है कि आधार सीडिंग का कार्य पूर्ण कराकर कृत कार्यवाही की सूचना अनिवार्य रूप से जिला समाज कल्याण अधिकारी के कार्यालय एवं मुख्य शिक्षा अधिकारी कार्यालय को उपलब्ध कराएं, ताकि पात्र विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति भुगतान में किसी प्रकार की बाधा न उत्पन्न हो।

