उत्तराखण्ड

सीपीयू को लेकर डीजीपी अशोक कुमार का बड़ा आदेश, जानें कौन सी व्यवस्था कर दी गई है समाप्त

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देहरादून। डीजीपी अशोक कुमार ने सीपीयू को दुरुस्त करने के लिए बड़ा आदेश जारी किया है। डीजीपी ने वर्ष 2013 से अस्तित्व में आई सीपीयू में पुलिसकर्मियों की गृह जनपद में तैनाती अथवा संबद्धता की व्यवस्था को समाप्त कर दिया है। डीजीपी अशोक कुमार की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि अब किसी भी पुलिसकर्मी को सीपीयू में अपने गृह जनपद में तैनाती अथवा संबद्धता नहीं मिलेगी। यदि किसी भी जनपद में सीपीयू में ऐसी व्यवस्था चल रही है तो उसे तत्काल समाप्त कर पुलिसकर्मियों/अधिकारियों को दूसरे जनपद में तैनाती दी जायेगी। बता दें कि 2013 में सीपीयू के गठन के समय होम डिस्ट्रिक्ट में पोस्टिंग की व्यवस्था दी गई थी।