नैनीताल

तबादला आदेश को चुनौती देने वाली डॉक्टर की याचिका खारिज

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नैनीताल। तबादला आदेश को चुनौती देने वाली डॉक्टर की याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। डॉक्टर का तबादला मुनस्यारी किया गया था। सुनवाई मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति विपिन सांघी व न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ में हुई।

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डॉक्टर अजय कुमार ने अपने तबादला आदेश को चुनौती देते हुए याचिका दायर की थी। इसमें कहा गया था कि नवंबर 2022 में उनका एनएचएम से संबद्धीकरण समाप्त कर उन्हें सीएमओ देहरादून भेज दिया गया था। डॉ अजय ने कहा कि उनका प्रशासनिक आधार पर तबादला नहीं किया जा सकता है। 20 मई को ट्रांसफर कमेटी की सिफारिश पर उन्हें पिथौरागढ़ के मुनस्यारी भेज दिया गया, जिसे डॉक्टर ने फिर याचिका दायर कर चुनौती दी। कहा कि मध्य सत्र में तबादला नियमविरुद्ध है। खंडपीठ ने मामले में हस्तक्षेप से इनकार करते हुए डॉक्टर की याचिका को खारिज कर दिया।

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