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कथा को लेकर शांति भंग की आशंका, प्रशासन ने मंदिर समिति व बाबा को 107/116 का नोटिस थमाया

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लोहाघाट। श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर ऋषेश्वर मंदिर में कथा को लेकर चल रहे विवाद में शांति भंग की आशंका में उप जिला मजिस्ट्रेट की अदालत ने बाबा और समिति के पूर्व अध्यक्ष को सीआरपीसी के तहत 107/116 का नोटिस जारी किया है। दोनों को अदालत में पेश होने के निर्देश दिए हैं।

पिछले दो वर्षों से मंदिर में कथा कराने को लेकर मंदिर के बाबा स्वामी मोहनानंद और ऋषेश्वर प्रबंधन समिति के पूर्व अध्यक्ष प्रह्लाद सिंह मेहता के बीच विवाद चल रह था जो न्यायालय तक पहुंच गया। न्यायालय ने बाबा को मंदिर में पूजा अर्चना आदि गतिविधियां करने और मंदिर समिति के पूर्व अध्यक्ष मेहता को मंदिर में किसी तरह का हस्तक्षेप या कोई नया निर्माण कार्य न करने के आदेश दिए हैं। दोनों की ओर से मंदिर में कथा की तैयारियां करने पर पुलिस ने शांति भंग की आशंका जताई थी। उप जिला मजिस्ट्रेट रिंकू बिष्ट की अदालत ने पुलिस की चालानी कार्रवाई का संज्ञान लेकर बाबा और पूर्व अध्यक्ष मेहता को 107/116 सीआरपीसी के तहत नोटिस जारी कर 26 अगस्त को न्यायालय में पेश होने के निर्देश दिए हैं।

एसडीएम ने कहा है कि ऋषेश्वर मंदिर में कथा के आयोजन को लेकर अभी किसी भी पक्ष की ओर से अनुमति के लिए कोई प्रार्थना पत्र नहीं दिया गया है। प्रार्थना पत्र मिलने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। वहीं स्वामी मोहनानंद ने कहा है कि श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पर ऋषेश्वर मंदिर में एक से सात सितंबर तक श्रीमद्भागवत कथा का आयोजन किया जाएगा। कथा में जूना अखाड़े की विद्वान संत माहेश्वरी गिरि प्रवचन करेंगी। मंदिर समिति के पूर्व अध्यक्ष प्रहलाद सिंह मेहता की ओर से कहा गया है कि उप जिला मजिस्ट्रेट की अदालत ने 107/116 में प्रतिबंधित किया है। जिसका पालन किया जाएगा।