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चम्पावत : चरस के साथ पकड़े गए चार आरोपियों समेत पांच को कोर्ट ने दोषमुक्त किया

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चम्पावत। विशेष सत्र न्यायाधीश अनुज कुमार संगल की अदालत ने एनडीपीएस एक्ट के पांच आरोपियों को संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त कर दिया है।

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वर्ष 2018 में पुलिस, एसओजी चम्पावत ने बिना पंजीकरण की कार को रोका। पुलिस ने बताया था कि जांच के दौरान आरोपी हेमा के पास से 500 ग्राम, दलवीर सिंह से 500 ग्राम, महेश कुमार से 300 ग्राम और शाहीन के पास से 300 ग्राम चरस बरामद हुई। चालक बृजेंद्र कुमार से लाइसेंस मांगा तो वह नहीं दिखा पाया। इसके बाद पुलिस ने हेमा, दलवीर, महेश, शाहीन के खिलाफ धारा 8/20 एनडीपीएस और बृजेंद्र के खिलाफ धारा 60/ 32 एनडीपीएस के तहत मामला दर्ज किया गया। विशेष सत्र न्यायाधीश ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद संदेह का लाभ देते हुए पांच आरोपियों को दोषमुक्त कर दिया। बचाव पक्ष की पैरवी वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेश चंद्र जोशी व मनीषा मुरारी ने की।

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