आईटीआर (ITR) भरने की अंतिम तिथि नहीं बढ़ी आगे, रात 12 बजे तक हर हाल में करें दाखिल
केंद्र सरकार की ओर से साफ कर दिया गया है कि रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2021 ही है, इसे आगे नहीं बढ़ाया जा रहा है। सरकार की ओर से रेवेन्यू सेक्रेटरी तरुण बजाज ने यह अहम जानकारी साझा की है। उन्होंने कहा है कि इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि को आगे बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। जैसी कि उम्मीद जताई जा रही थी कि कम रिटर्न दाखिल होने और पोर्टल में आने वाली दिक्कतों के चलते जीएसटी काउंसिल की बैठक में आईटीआर भरने की अंतिम तिथि को आगे बढ़ाने का फैसला लिया जा सकता है। केंद्र सरकार की ओर से साफ कर दिया गया है कि रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2021 ही है, इसे आगे नहीं बढ़ाया जा रहा है। सरकार की ओर से रेवेन्यू सेक्रेटरी तरुण बजाज ने यह अहम जानकारी साझा की है। उन्होंने कहा है कि इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि को आगे बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।
इस बार कम आईटीआर दाखिल हुए
पिछले दो सालों की तुलना में इस साल अभी तक आईटीआर दाखिल होने की संख्या काफी कम है। यानी आखिरी तिथि तक भी बड़ी संख्या में लोगों ने अपना रिटर्न नहीं भरा है। इनकम टैक्स विभाग की ओर से पूर्व में दी गई जानकारी के मुताबिक, वित्त वर्ष 2019-20 के लिए 5.67 करोड़ लोगों ने इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल किया था। वहीं बीते वित्त वर्ष 2020-21 के लिए 5.95 करोड़ लोगों ने आईटीआर दाखिल किया था। इसकी तुलना में इस साल अभी तक करीब 5.09 करोड़ लोगों ने रिटर्न भरा है। यानी विभाग के आंकड़ों को देखें तो पिछले साल की तुलना में अब तक करीब 80 लाख से ज्यादा करदाताओं ने अपना रिटर्न दाखिल नहीं किया है। ये एक बड़ी वजह मानी जा रही थी जिसके चलते अंतिम तिथि बढ़ाने का फैसला लिया जा सकता था।
पोर्टल में समस्या से करदाता परेशान
कम आईटीआर दाखिल होने के अलावा यहां एक और दिक्कत भी सामने आई। दरअसल, ऑनलाइन आईटीआर दाखिल करने के लिए उपलब्ध कराए गए पोर्टल के डाउन होने और अन्य तकनीकी समस्या के कारण लोग रिटर्न दाखिल नहीं कर पा रहे हैं। ट्विटर और अन्य सोशल मीडिया मंचों पर लोगों ने इससे संबंधित शिकायतें कर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि को बढ़ाने की मांग की। वेबसाइट की स्पीड स्लो होना, ओटीपी मैसेज न आना, लॉग-इन नहीं होना जैसी कई समस्याओं से करदाताओं को दो-चार होना पड़ा। इस सबसे चलते करदाताओं ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और इनकम टैक्स विभाग को टैग कर उनसे तारीख बढ़ाने की मांग की थी। लेकिन, इन करदाताओं को झटका लगा है।
नए साल का जश्न छोड़ भरें आईटीआर
ऊपर बताए गए कारणों के चलते आईटीआर भरने की अंतिम तिथि बढ़ाए जाने की उम्मीद लगाए बैठे लोगों को अब नए साल की पूर्व संध्या पर जश्न मनाने के बजाय सबसे पहले इनकम टैक्स रिटर्न भरने का काम करना चाहिए। क्योंकि अगर आईटीआर नही भरा तो नए साल में परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है और इसके एवज में आपको 5000 रुपये तक का जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। तो इन परेशानियों से बचना चाहते हैं, तो रात 12 बजे से पहले रिटर्न दाखिल जरूर कर लें।