आईजी गढ़वाल की मां पर अभद्र टिप्पणी करना युवक को पड़ा भारी, मुकदमा दर्ज
देहरादून। सोशल मीडिया पर आईजी गढ़वाल राजीव स्वरूप की मां को लेकर अभद्र टिप्पणी और अनुसूचित समाज की भावनाओं को आहत करने के आरोप में व्यक्ति के खिलाफ नगर कोतवाली में मुकदमा दर्ज किया गया है। देहरादून निवासी अनुसूचित जाति समाज के व्यक्ति ने नगर कोतवाली में शिकायत दर्ज कराई थी।
चुक्खूवाला निवासी सागर सोनकर ने नगर कोतवाली में शिकायत दर्ज कराई है कि केशव थलवाल नाम का व्यक्ति पिछले काफी समय से इंटरनेट मीडिया के माध्यम से उत्तराखंड पुलिस के खिलाफ अपशब्दों का प्रयोग कर रहा है। आरोपी कथित रूप से केशव सिंह नाम से फेसबुक आईडी संचालित करता है और कुछ अन्य फेसबुक पेज पर नियमित रूप से आपत्तिजनक पोस्ट करता है। हाल ही में ही में आरोपी ने एक फोटो पोस्ट की जिसमें उसने अपने साथ आईजी राजीव स्वरूप की तस्वीर लगाकर उनकी मां को लेकर बेहद आपत्तिजनक टिप्पणी की है। पोस्ट में न केवल संबंधित अधिकारी बल्कि पूरे अनुसूचित समाज की भावनाएं आहत हुई हैं। पीड़ित ने आरोप लगाया है कि यह टिप्पणी समाज को नीचा दिखाने की उद्देश्य से की गई है।
वहीं इंटरनेट मीडिया पर चर्चा में रहे केशव थलवाल प्रकरण में पुलिस जांच पूरी हो गई है। जांच में लगाए गए गंभीर आरोपी की पुष्टि नहीं हो सकी, जिसके बाद संबंधित पुलिसकर्मी धर्मेंद्र रौतेला को क्लीन चिट दे दी गई है। इस मामले में आईजी के निर्देश पर सीओ सदर पौड़ी की ओर से विस्तृत जांच की जा रही थी। बता दें कि 6 महीने पहले केशव थलवाल ने आरोप लगाया था कि उन्हें टिहरी जिले में मसूरी रोड से हिरासत में लेकर कोटी कॉलोनी थाने ले जाया गया, जहां उनके साथ मारपीट और अमानवीय व्यवहार किया गया था। उस समय यह मामला काफी चर्चा में रहा था और पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल उठे थे।
जिसके बाद आईजी गढ़वाल राजीव स्वरूप ने पूरे मामले की जांच सीओ सदर पौड़ी को दी थी और जांच के दौरान सभी पहलुओं की पड़ताल की गई, लेकिन आरोपों के समर्थन में कोई ठोस साक्ष्य नहीं मिले। जांच रिपोर्ट के अनुसार लगाए गए आरोपों की पुष्टि नहीं हो पाई। जिसके बाद इंस्पेक्टर धर्मेंद्र रौतेला पर लगे सभी आरोप निराधार पाए गए। नगर कोतवाली प्रभारी एनएस चौहान ने बताया है कि पीड़ित की शिकायत के आधार पर आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। साथ ही मुकदमे की जांच की जा रही है और तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

