उत्तराखण्डनवीनतम

हाईकोर्ट : पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के स्टिंग प्रकरण पर सुनवाई 27 को

ख़बर शेयर करें -

नैनीताल। हाईकोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की स्टिंग प्रकरण का सीबीआई से जांच कराने के मामले में दायर याचिका पर कम समय होने के चलते मामले की सुनवाई के लिए 27 जुलाई की तिथि नियत की है।

न्यायमूर्ति रवींद्र मैठाणी की एकलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई के लिए सूचीबद्ध थी। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि उनके कार्यकाल के दौरान कुछ लोगों ने उन पर झूठे आरोप लगाए हैं, जिसकी वजह से उनकी सरकार गिर गई थी। राज्य सरकार ने पूरे प्रकरण की जांच सीबीआई से कराना चाही। राज्य सरकार ने सीबीआई से कहा कि इसकी पहले प्राथमिक जांच करें। तथ्य सही आने पर इन्हें गिरफ्तार करें। बाद में राज्य सरकार ने खुद अपना आदेश सीबीआई से वापस ले लिया। याचिका में कहा कि जब राज्य सरकार ने सीबीआई से प्राथमिक जांच कराने का प्रार्थना पत्र वापस ले लिया है तो इनकी गिरफ्तारी नहीं हो सकती है। जो केस स्टिंग प्रकरण से जुड़े हैं उनका कोई महत्व नहीं रह जाता है। उन्हें बार-बार परेशान किया जा रहा है जबकि हाईकोर्ट ने इस प्रकरण में पहले से ही उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा रखी है।

Ad