हल्द्वानी में व्यापारियों ने मेयर का किया घेराव, जानें किस बात को लेकर भड़के हैं व्यापारी
हल्द्वानी। हल्द्वानी नगर निगम क्षेत्र में तंबाकू उत्पादों को बेचने के लिए नया नियम लागू होने की खबर से व्यापाारियों में खासा रोष है। तंबाकू उत्पाद बेचने वाले व्यापारियों ने कहा कि यह नियम जबरन लादा जा रहा है, जबकि वे अब तक नियमानुसार उदत्पाद बेचते आ रहे हैं। ऐसे में अचानक निगम ने कोटापा कानून लागू कर 15 दिन की मोहलत दी है और अकेले हल्द्वानी में इसे लागू किए जाने की बात गले नहीं उतर रही है।
मेयर डॉ. जोगेंद्र पाल सिंह रौतेला से मिलने पहुंचे व्यापारियों ने कहा कि टॉफी, बिस्किट, चिप्स आदि बेचने वाली दुकानों में तंबाकू के उत्पाद नहीं बेचे जाने की बात गलत है। तंबाकू उत्पादों को बेचने के लिए लाइसेंस अनिवार्य कर स्थायी दुकानदारों के लिए पांच हजार, स्थायी गुमटी के लिए 1500 और थोक स्थायी व्यापारी से 10 हजार रुपये शुल्क तय किया है। कहा गया है कि इस लाइसेंस की अवधि एक साल होगी, जो कि गलत है। व्यापारियों ने कहा कि नाबालिग को तंबाकू उत्पाद नहीं बेचे जाने और शैक्षणिक संस्थान के 100 गज की दूरी तक तंबाकू उत्पाद की बिक्री बैन करने की बात जायज है, लेकिन लाइसेंस बनाने जैसी बात गलत है। फिलहाल मेयर ने व्यापारियों को शांत करवाते हुए आश्वस्त किया कि अभी ऐसा कुछ भी लागू नहीं करवाया जाएगा। जब पूरे देश में यह नियम लागू होगा तो ही इसे लागू करवाया जाएगा। फिलहाल पूर्व की तरह ही बिक्री की जा सकेगी।