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बनबसा # 30 लाख की स्मैक के साथ अंतरराष्ट्रीय तस्कर गिरफ्तार, पुलिस व एसओजी की संयुक्त कार्रवाई में धरा गया

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चम्पावत। बनबसा पुलिस व एसओजी ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए एक अंतरराष्ट्रीय स्मैक तस्कर को गिरफ्तार किया है। उसके पास से तीस लाख रुपये की स्मैक बरामद हुई है। आरोपी बरेली जिले का रहने वाला है। वह विभिन्न मुकदमों में सात बार जेल जा चुका है।
एसपी लोकेश्वर सिंह के निर्देशन में पुलिस का मादक पदार्थो की तस्करी की रोकथाम के लिए अभियान लगातार जारी है। इसी के तहत बुधवार को एसओजी प्रभारी वीरेंद्र रमौला व बनबसा की शारदा चौकी प्रभारी गोविन्द सिंह बिष्ट के नेतृत्व में पुलिस टीम ने बनबसा में कैनाल गेट के पास से रविन्द्र कुमार पुत्र सियाराम, उम्र 30 वर्ष, निवासी ग्राम डाडिया फजुल्ल, पो0 सैथल, जिला बरेली, उत्तर प्रदेश को गिरफ्तार किया। उसके पास से 100.25 ग्राम स्मैक बरामद हुई। बरामद माल की अंतरराष्ट्रीय कीमत 3000000/- (तीस लाख रुपए) लगभग आंकी गई है। आरोपी के खिलाफ धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत किया गया।
आरोपी ने पूछताछ में बताया कि वह बरेली, उत्तर प्रदेश का निवासी है तथा काफी समय से बरेली से नेपाल राष्ट्र तथा उधम सिंह नगर आदि क्षेत्रों में स्मैक की तस्करी करता है। बुधवार को वह स्मैक बरेली क्षेत्र से सस्ते दामो में खरीद कर नेपाल राष्ट्र के तस्करों को ऊंचे दामों में बेचने हेतु नेपाल राष्ट्र को जा रहा था। पुलिस ने बताया कि आरोपी के के खिलाफ थाना नवाबगंज उत्तर प्रदेश में अलग अलग धाराओं के 07 अभियोग पंजीकृत हैंं। पुलिस टीम में प्रभारी निरीक्षक बनबसा धर्मवीर सोलंकी, एसओजी प्रभारी वीरेंद्र रमौला, चौकी प्रभारी गोविंद बिष्ट, कांस्टेबल मतलूब खान, मनोज बैरी, राकेश रौंकली, जीवन पांडेय, भुवन पाण्डेय शामिल रहे।

स्मैक तस्कर का आपराधिक इतिहास- थाना नवाबगंज उत्तर प्रदेश-
01- वर्ष 2004 मु0 FIR No- 251/04 अन्तर्गत धारा 323/325/504 भादवि
02- वर्ष 2004 मु0 FIR No- 1259/04 अन्तर्गत धारा 323/324/504 भादवि
03- वर्ष 2009 मु0 FIR No- 96/09 अन्तर्गत धारा 03 उत्तर प्रदेश गुण्डा अधिनियम
04- वर्ष 2013 मु0 FIR No- 485/13 अन्तर्गत धारा 307/323/336/352/452/504 भादवि व एस0सी0/एस0टी0एक्ट
05- वर्ष 2017 चालानी रिपोर्ट संख्या- 63/17 अन्तर्गत धारा 110 जी (सी0आर0पी0सी0)
06- वर्ष 2017 मु0 FIR No- 209/17 अन्तर्गत धारा 402/429/506 भादवि
07- वर्ष 2021 मु0 FIR No- 138/21 अन्तर्गत धारा 03/25 आर्मस एक्ट