चंपावत

छात्रा से छेड़छाड़ पर केंद्रीय विद्यालय के लाइब्रेरी इंचार्ज को पांच साल की सजा

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चम्पावत : जनपद के एक केंद्रीय विद्यालय के लाइब्रेरी इंचार्ज को विशेष सत्र न्यायाधीश ने पांच साल की सजा सुनाई है। अभियुक्त पर पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। लाइब्रेरी इंचार्ज पर वर्ष 2019 में एक नाबालिग छात्रा से छेड़छाड़ करने का मुकदमा दर्ज कराया गया था।

विशेष सत्र न्यायाधीश कहकशा खां ने नाबालिग से छेड़छाड़ करने पर केंद्रीय विद्यालय के लाइब्रेरी इंचार्ज को पांच साल की सजा सुनाई है। जिला शासकीय अधिवक्ता विद्याधर जोशी ने बताया है कि जिले के एक केंद्रीय विद्यालय के लाइब्रेरी इंचार्ज शिवेंद्र कुमार (39) मूल निवासी नौसर चौकी, 17 मील खटीमा ने कक्षा सात की एक छात्रा से दो जुलाई 2019 को छेड़छाड़ की। छात्रा ने इसकी शिकायत परिजनों से की। छात्रा ने बताया कि लाइब्रेरियन उसके साथ ही अन्य छात्राओं के साथ भी छेड़छाड़ करता है। परिजनों ने स्कूल के प्रधानाचार्य को शिकायती पत्र दिया। इसके बाद प्रधानाचार्य ने आरोपी के खिलाफ संबंधित थाने में 354 क, 9सी और एम पॉक्सो के तहत मुकदमा दर्जकराया। इसके बाद विशेष सत्र न्यायाधीश नेलाइब्रेरी इंचार्ज को पांच साल की सजा सुनाई। साथ ही 9सी व एम पॉक्सो के तहत 2500-2500 रुपयेका जुर्माना भी लगाया।