उत्तराखंड में नहीं बढ़ेंगे शराब के दाम, हाईकोर्ट ने नोटिफिकेशन पर लगाई रोक
नैनीताल हाईकोर्ट ने शराब की कीमतों में बढ़ोतरी से जुड़ी सरकार की अधिसूचना पर रोक लगा दी है
नैनीताल। हाईकोर्ट ने प्रदेश में शराब के दाम बढ़ाने के सरकार के निर्णय पर रोक लगा दी है। इस मामले को उत्तराखंड की शराब बनाने वाली कंपनी की ओर से चुनौती दी गई थी। जिसकी सुनवाई न्यायमूर्ति रवींद्र मैठाणी और न्यायमूर्ति आलोक माहरा की खंडपीठ में हुई।
याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि प्रदेश सरकार ने विगत 28 नवंबर को एक नोटिफिकेशन जारी कर प्रदेश में शराब के दामों में वृद्धि करने का निर्णय लिया है। राज्य सरकार एक्साइज ईयर के बीच में शराब के दामों में वृद्धि नहीं कर सकती है। नोटिफिकेशन के माध्यम से उत्तराखंड आबकारी नीति नियमावली में संशोधन नहीं किया जा सकता है। संशोधन के लिए नियमावली बनाने और तैयार करने वाली प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए। दूसरी ओर से सरकार की ओर से कहा गया कि, प्रदेश सरकार को अधिकार है। हालांकि, अंत में युगलपीठ ने 28 नवंबर को जारी नोटिफिकेशन पर रोक लगा दी है।
गौर है कि 28 नवंबर को उत्तराखंड आबकारी विभाग ने आदेश जारी किया था। जिसमें वैट को एक्साइज ड्यूटी के बाद लगाए जाने का निर्देश था। इससे एक्साइज ड्यूटी पर भी 12 फीसदी की दर से वैट शामिल किया गया था। इस आदेश से स्पष्ट हो गया था कि शराब की कुल बिक्री में लगने वाली एक्साइज ड्यूटी पर भी वैट लगेगा और इसका लाभ राज्य को मिल पाएगा।
इस आदेश को लेकर तर्क दिया गया था वैट सबसे आखिरी में टैक्स के रूप में लगाया जाता है। लेकिन मौजूदा समय में एक्साइज ड्यूटी से पहले लगने के कारण राज्य को कम राजस्व मिल रहा है। यह स्थिति सरकार के लिए चिंताजनक है। क्योंकि शराब से मिलने वाला राजस्व राज्य के कुल आय स्रोतों में महत्वपूर्ण हिस्सा रखता है।
इस संशोधन से उत्तराखंड में शराब पहले से महंगी होना तय गया था। साथ ही इस वृद्धि के बाद शराब की बिक्री पर भी असर संभव था। एक्साइज ड्यूटी पर वैट जोड़ने से राज्य की राजस्व प्राप्ति में बिक्री को लेकर स्पष्ट रूप से बढ़ोतरी होगी। यह कदम राज्य की वित्तीय स्थिति को मजबूत करने की दिशा में अहम साबित माना गया था।

