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माफिया अतीक अहमद को मिली उम्रकैद की सजा, उमेश पाल किडनैपिंग में केस में कोर्ट ने अशरफ को बरी किया

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प्रयागराज। उमेश पाल की किडनैपिंग के 17 साल पुराने केस में माफिया अतीक अहमद को दोषी करार दे दिया गया है। प्रयागराज की एमपी एमएलए कोर्ट ने माफिया को उम्रकैद की सजा दी है। 2006 में हुए केस के अतीक सहित 3 आरोपियों को दोषी करार दिया गया है। वहीं उसके भाई अशरफ सहित 7 को दोषमुक्त करार दिया गया है। अतीक और उसका भाई सजा सुनते ही रोने लगे।


कोर्ट ने 17 साल पुराने केस में अतीक के साथ ही शौकत हनीफ और दिनेश पासी को दोषी करार दिया गया है। दरअसल, बसपा विधायक राजू पाल की हत्या केस में गवाह रहे उमेश पाल का अपहरण कर लिया गया था। उनके साथ मारपीट भी हुई थी। 2006 में पुलिस में शिकायत के बाद यह मामला अदालत में चल रहा था। अतीक सहित 3 लोगों को दोषी करार दिया गया। वहीं अशरफ के सहित 7 अन्य अभियुक्तों को 364 ए और 120 बी में कोर्ट ने बरी कर दिया। आज जेल से कोर्ट परिसर में कड़ी सुरक्षा के बीच लाए गए अतीक को जज के सामने पेश किया गया। इस दौरान कोर्ट परिसर में अतीक को फांसी दो के नारे भी लगते सुनाई दिए। भारी संख्या में पुलिस बल मौजूदगी रही।