लोहाघाट में बनाया गया माइक्रो कंटेनमेंट जोन, 30 अप्रैल तक रहेंगे प्रतिबंध
चम्पावत। उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण में दिए गए प्रावधानों को मद्देनजर रखते हुए जिला मजिस्ट्रेट/अध्यक्ष जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण विनीत तोमर ने आदेश निर्गत किए गए हैं कि 30 अप्रैल तक लोहाघाट नगर क्षेत्र अंतर्गत हथरंगिया में स्थित क्षेत्र जिसकी चैहद्दी पूरब में हेमचंद्र गहतोड़ी का मकान, पश्चिम में बाउंड्री वॉल उत्तर में दिलीप सिंह का मकान तथा दक्षिण में रमेश चंद्र जोशी का मकान को माइक्रो कंटेनमेंट जोन में घोषित किया है। यह जानकारी देते हुए उप जिला मजिस्ट्रेट लोहाघाट रमेश चंद्र गौतम द्वारा बताया गया है कि घोषित माइक्रो कंटेनमेंट जोन में कुछ प्रतिबंध एवं व्यवस्थायें लागू रहेंगे जो इस प्रकार है। माइक्रो कंटेनमेंट जोन में आवश्यकतानुसार बैरिकेटिंग थाना अध्यक्ष लोहाघाट द्वारा आदेश की तिथि को ही कराई जाएगी और इसका वे राज्य आपदा मोचन निधि से तहसीलदार लोहाघाट को उपलब्ध कराई गई धनराशि से नियमानुसार वहन किया जाएगा, घोषित माइक्रो कंटेनमेंट जोन में प्रतिबंधों का पूर्णतया अनुपालन कराया जाना थाना अध्यक्ष का लोहाघाट का दायित्व होगा और माइक्रो कंटेनमेंट जोन की समय-समय पर निगरानी आवश्यकतानुसार ड्रोन कैमरे से भी की जाएगी। थाना अध्यक्ष लोहाघाट यह भी सुनिश्चित करेंगे कि घोषित माइक्रो कंटेनमेंट जोन से चिकित्सकीय आकस्मिकता तथा आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति को छोड़कर लोगों की किसी भी प्रकार से आवाजाही न हो, माइक्रो कंटेनमेंट जोन में निवासरत ऐसे व्यक्तियों जो कि कोविड-19 के उपचार के उपरांत घर लौट चुके हैं जो भी निर्धारित अवधियों तक प्रतिबंध निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा। माइक्रो कंटेनमेंट जोन में प्रात 7 बजे से 10 बजे के बीच आवश्यक वस्तुओं जैसे की खाद्ध सामग्री दूध गैस सिलेंडर दवा इत्यादि व सेवाओं की पूर्ति घर घर जाकर पूर्ति निरीक्षक लोहाघाट/प्रबंधक दुग्ध संघ चम्पावत द्वारा अतिरिक्त कर्मचारियों के माध्यम से कराई जाएगी इस हेतु सीमित संख्या में और आवश्यकतानुसार मोबाइल वैन की अनुमति संबंधित पूर्ति निरीक्षक की संस्तुति पर उपखंड मजिस्ट्रेट से प्राप्त की जायेगी, माइक्रो कंटेनमेंट जोन में पेयजल की आपूर्ति सुचारू रखने का उत्तरदायित्व संबंधित सहायक अभियंता जल संस्थान तथा विद्युत आपूर्ति सुचारू रखने का उत्तर दायित्व उपखंड अधिकारी, विद्युत लोहाघाट का होगा। इस हेतु माइक्रो कंटेनमेंट जोन घोषित होते ही कर्मचारी को निर्देशित करते हुए सूचना थाना अध्यक्ष लोहाघाट को उपलब्ध कराएंगे, जिला लीड बैंक अधिकारी चंपावत संबंधित बैंकों को निर्देशित करेंगे कि माइक्रो कंटेनमेंट जोन क्षेत्र अंतर्गत जिस किसी भी खाताधारक को धनराशि की आवश्यकता हो तो उस व्यक्ति को आवश्यक सूचना मानकों के साथ धनराशि उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे, माइक्रो कंटेनमेंट जोन की सीमा के अंतर्गत नियमित रूप से घर-घर से कूड़ा उठाने एवं सैनिटाइजेशन की व्यवस्था अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत लोहाघाट द्वारा सुनिश्चित की जाएगी, कंटेनमेंट जोन में एक्टिव ARI/ILI Surveillance स्थानीय / क्षेत्रीय स्वास्थ्य कर्मचारियों कर्मचारियों के माध्यम से घर-घर जाकर कराए जाने का उत्तरदायित्व चिकित्सा अधीक्षक जिला चिकित्सालय का होगा, माइक्रो कंटेनमेंट जोन में कोविड-19 महामारी के संक्रमण से बचने के लिए क्या करें क्या ना करें व उपचार से बेहतर बचाओ है से संबंधित उपायों का व्यापक प्रचार प्रसार नियमित रूप से करते हुए लोगों को जागरूक किया जाएगा यह कार्य अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत लोहाघाट द्वारा कूड़ा वाहनों आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति के वाहनों सर्विलांस हेतु किए जाने वाले कर्मचारियों का स्वयंसेवक के माध्यम से करवाया जाएगा, माइक्रो कंटेनमेंट जोन में किसी व्यक्ति को खांसी, सांस लेने में कठिनाई,औ बुखार, जुकाम, सर्दी तथा स्वाद एवं सुगंध समाप्त होने से संबंधित कोई लक्षण प्रतीत होते हैं तो तहसील कंट्रोल रूम लोहाघाट के दूरभाष नंबर 7456 016748, 7900381128, या जिला आपदा कंट्रोल रूम के दूरभाष नंबर 05965- 330819 तथा किसी भी प्रकार की आकस्मिकता की स्थिति पर टोल फ्री नंबर 112 में सूचना दी जाएगी माइक्रो कंटेनमेंट जोन के संबंध में उपरोक्त प्रतिबंध एवं व्यवस्थाएं जब तक कि इस संबंध में कोई परिवर्तन कर दिया जाए 30 अप्रैल तक यथावत लागू रहेगी, यदि किसी भी प्रकार का उक्त अवधि को बढ़ाया जाना आवश्यक है तो इस संबंध में विद्यमान दिशानिर्देशों के अनुरूप स्पष्ट संस्तुति के साथ चिकित्सा अधीक्षक, उप जिला चिकित्सालय लोहाघाट एवं थाना अध्यक्ष लोहाघाट द्वारा संयुक्त हस्तांतरित आख्या यथा समय कार्यालय को प्रेषित किए जाने के निर्देश दिए गए हैं, साथ ही जिला मजिस्ट्रेटध्अध्यक्ष जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण विनीत तोमर द्वारा यह भी निर्देश दिए गए है कि माइक्रो कंटेनमेंट जोन में की जाने वाली व्यवस्था के प्रतिबंधों के संबंध में दिए गए निर्देशों का उल्लंघन दंडनीय होगा।