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टनकपुर-चम्पावत नेशनल हाईवे पर रात्रि में नौ बजे तक हो सकेगी आवाजाही, डीएम ने जारी किए आदेश

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कार्यालय आदेश संख्या – 793/xiii – आ.प्र. प्राधि / यातायात संचालन / 2023-24 दिनांक:- 01.07.23 द्वारा मानसून-2023 के दौरान यात्रियों की सुरक्षा के दृष्टिगत राष्ट्रीय राजमार्ग-09 में रात्रि में वाहन संचालन पूर्णतः प्रतिबन्धित किया गया था। दिनांक: 31.10.2023 को आहूत जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में मानसून अवधि उपरान्त यातायात के संचालन में शिथलीकरण पर विचार-विमर्श किया गया। सडक सुरक्षा समिति के मन्तव्य के अनुसार पूर्व आदेश में शिथिलीकरण प्रदान करते हुए निम्न आदेश पारित किये जाते है। जनपद चम्पावत के ककरालीगेट बैरियर एवं घाट वैरियर में रात्रि 9.00 बजे से प्रातः 04.00 बजे के मध्य यातायात का प्रवेश पूर्णत: प्रतिबन्धित रहेगा।
राजकीय वाहनों / एम्बुलेन्स / अन्य आवश्यक सेवाओं में प्रयोग होने वाले चाहन उपरोक्त प्रतिबन्ध से मुक्त रहेंगे, परन्तु किसी भी प्राकृतिक परिस्थिति यथा अतिवृष्टि, हिमपात, भू-स्खलन में आदि में यह प्रतिबन्ध सभी पर समान रूप से लागू होगा।
उपरोक्त के अतिरिक्त यदि किसी अन्य वाहन के प्रतिबन्धित अवधि में यातायात की अपरिहार्यता हो, तो क्षेत्र के संबंधित उपजिलाधिकारी / पुलिस क्षेत्राधिकारी निर्णय लेने हेतु अधिकृत होंगे। अधिशासी अभियन्ता, राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड लोहाघाट द्वारा संवेदनशील स्थानों पर जे.सी.बी. पोकलैण्ड आदि एवं समुचित प्रकाश व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी। संवेदनशील स्थानों पर चेतावनी बोर्ड लगाये जायेगें, जिसमें उस क्षेत्र / कार्यस्थल से सम्बन्धित कर्मचारी / अधिकारी के नाम मय मोबाइल नम्बर अंकित होंगे तथा संकरे स्थानों पर रिफलेक्टिव टेप, सूचनापट तथा अन्य आवश्यक सुरक्षात्मक उपाय सुनिश्चित किये जायेंगे। पाला प्रभावित क्षेत्रों में सूचना पट लगाये जायेंगे एवं समय-समय पर चूना / नमक का छिड़काव सुनिश्चित करवाया जायेगा ।
मुख्य चिकित्साधिकारी, चम्पावत द्वारा मार्ग पर पड़ने वाले चिकित्सा केन्द्रों पर 24X7 की तर्ज पर एम्बुलेंस / 108 की तैनाती सुनिश्चित की जायेगी। आपातकालीन स्थिति में यह एम्बुलेंस / 108 पुलिस विभाग की कमाण्ड में रहेगी। एम्बुलेंस चालकों / प्रभारी के मोबाइल नम्बर पुलिस विभाग / जिला आपातकालीन परिचालन केन्द्र, चम्पावत को उपलब्ध कराये जायेंगे।
पुलिस विभाग, चम्पावत द्वारा हाइवे पैट्रोल यूनिट के माध्यम से नियमित गश्त की जायेगी। वाहन चालकों की एल्कोमीटर से नियमित जाँच की जायेगी। वाहनों की ओवरलोडिंग, यात्री वाहनों में अनुमन्य क्षमता से ज्यादा वाहनों का वाहन संचालन अनुमन्य नहीं किया जायेगा। सभी संबंधित थाना / चौकी एवं बैरियर पर आपदा प्रबन्धन से सम्बन्धित उपकरण क्रियाशील स्थिति में रखे जायेंगे।
वन विभाग द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग -09 में तेंदुए / बाघ के खतरे के दृष्टिगत निरन्तर गश्त सुनिश्चित की जायेगी। उप खनिजों की निकासी का परिवहन सूर्योदय से पूर्व व सूर्यास्त के बाद किसी भी दशा में नही किया जायेगा। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।
दिनांक :-05 नवम्बर, 2023
( नवनीत पाण्डे)

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