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शराब की इस पैकिंग पर हाईकोर्ट नैनीताल ने लगाई रोक, साथ ही सरकार से पूछा सवाल- किस शोध के बाद लिया निर्णय

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उत्तराखंड सरकार की आबकारी नीति 2023 में तहत 200 एमएल शराब की पैकिंग को लेकर उत्तराखंड हाईकोर्ट ने फिलहाल रोक लगा दी है। इस नीति की धारा-5.5 के अंतर्गत 200 एमएल शराब टेट्रा पैक में बिक्री का प्रावधान था। इस संबंध में दाखिल याचिका की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि इससे पर्यावरण को नुकसान होगा। साथ ही सरकार से सवाल किया कि सरकार बताए कि किस अध्ययन या शोध के बाद यह निर्णय लिया गया है। अगली सुनवाई 21 अप्रैल को होगी।

मंगलवार को मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति विपिन सांघी व न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ में चम्पावत के नरेश चंद्र की जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। इसमें कहा गया है कि आबकारी नीति की यह धारा पर्यावरण को नुकसान करेगी। एक तरफ सरकार प्लास्टिक के उन्मूलन को कार्यक्रम चला रही, दूसरी तरफ टेट्रा पैक के माध्यम से इसको प्रमोट कर रही है। ऐसे में इस पैकिंग पर रोक लगाई जानी चाहिए।
सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से सीएससी चंद्रशेखर रावत ने याचिका का विरोध करते हुए कहा कि दूध, छांछ सहित तमाम उत्पाद टेट्रा पैक में ही बेचे जा रहे हैं। सरकार ने सोच समझकर यह निर्णय लिया है। कोर्ट ने कहा कि हर माह एक करोड़ टेट्रा पैक बिकेंगे तो इससे गंदगी होगी और पर्यावरण को नुकसान होगा।