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नव वर्ष 2024: उत्तराखंड में नए साल पर 24 घंटे खुलेंगे होटल-रेस्टोरेंट और ढाबे, आदेश जारी

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नए साल पर प्रदेशभर में सभी होटल, रेस्टोरेंट व ढाबे 24 घंटे खुलेंगे। श्रम विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। माना जा रहा है कि पर्यटकों की सुविधा के लिए यह अहम कदम साबित होगा। एक ओर जहां मौसम विभाग ने प्रदेश में कई स्थानों पर बर्फबारी होने का अनुमान जताया है, तो वहीं प्रदेशभर में कई पर्यटन स्थलों, शहरों में पर्यटक नए साल का जश्न मनाने को पहुंचते हैं। चूंकि, सभी होटल, ढाबों के बंद होने का समय तय है। ऐसे में कई पर्यटकों को परेशानी हो सकती है। सचिव श्रम आर मीनाक्षी सुंदरम की ओर से जारी आदेश के मुताबिक, उत्तराखंड दुकान और स्थापन (रोजगार विनियम एवं सेवा शर्त) अधिनियम 2017 के तहत पर्यटकों की आवाजाही के मद्देनजर सभी होटल, रेस्टोरेंट व ढाबे 24 घंटे खुलेंगे। उन्होंने सभी प्रतिष्ठानों के कर्मचारियों का दिन व रात्रि पाली में नियमों के हिसाब से काम करने की अनुमति भी दी है। साथ ही सभी प्रतिष्ठानों के मालिकों से आह्वान किया कि वे इस सीजन के दौरान अपने प्रतिष्ठान 24 घंटे खुले रखें।