कल से प्रदेश में शाम सात बजे से लागू होगा नाइट कर्फ्यू, बाजार बंद करने का समय भी हुआ तय, नई गाइडलाइन जारी
मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के निर्देश के बाद आज शासन की ओर से कोरोना को लेकर नई गाइडलाइन जारी कर दी। नई गाइडलाइन के अनुसार राज्य सरकार के अग्रिम आदेशों तक उत्तराखंड के समस्त सरकारी शिक्षण संस्थान / प्राथमिकध्जूनियर हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, बोर्डिंग, डिग्री कॉलेज, पॉलिटेक्निक, आईटीआई व कोचिंग इंस्टिट्यूट बंद रहेंगे। इस दौरान पढ़ाई से संबंधित सभी कार्य ऑनलाइन माध्यम से संपादित किये जायेंगे। शहरी क्षेत्रों के अंतर्गत आने वाले जरूरी और आवश्यक सेवा प्रदाता व्यापारिक प्रतिष्ठानों को छोड़ते हुए अन्य सभी संस्थान प्रत्येक दिन दोपहर 2 बजे से बंद किए जाएंगे। राज्य में प्रत्येक रविवार को पूर्णतया कर्फ्यू रहेगा। सप्ताह के अन्य 6 दिनों में सायं 7 बजे से सुबह 5 बजे तक रात्रि कर्फ्यू रहेगा। इस दौरान व्यक्तियों को आवाजाही पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। राज्य की सीमा में प्रवेश करने वाले बाहरी व्यक्तियों को उत्तराखंड स्मार्ट सिटी के पोर्टल पर पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। उत्तराखंड राज्य के निवासी जो अन्य राज्यों से उत्तराखंड में प्रवेश कर रहे हैं तो उन्हें उत्तराखंड स्मार्ट सिटी के पोर्टल पर पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा व्यक्ति वापसी पर स्वयं को होम क्वारंटाइन करेंगे और अपने स्वास्थ्य की निरंतर मॉनिटरिंग करेंगे।