चम्पावत : स्वाला क्षेत्र में सुधारात्मक कार्य हेतु 13 से 15 अप्रैल तक रात्रि यातायात प्रतिबंधित
चम्पावत। जिला मजिस्ट्रेट एवं अध्यक्ष, जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण मनीष कुमार ने अवगत कराया है कि टनकपुर–पिथौरागढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग (NH-09) के स्वाला भू-स्खलन प्रभावित क्षेत्र में सुरक्षा की दृष्टि से उपचारात्मक कार्य तीव्र गति से संचालित किए जा रहे हैं।
अधिशासी अभियन्ता, राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, लो.नि.वि., लोहाघाट दीपक जोशी द्वारा जानकारी दी गई है कि उक्त क्षेत्र में हिल साइड को स्थिर करने हेतु कुल 05 बेंच निर्माण प्रस्तावित हैं, जिनमें से 03 बेंच पूर्ण हो चुकी हैं तथा चौथी बेंच पर सीसी क्लैडिंग वॉल का निर्माण कार्य प्रगति पर है। यह कार्य अत्यंत महत्वपूर्ण होने के साथ-साथ निर्धारित समय सीमा (अप्रैल 2026) के भीतर पूर्ण किया जाना अनिवार्य है। यात्रियों की सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए जिलाधिकारी मनीष कुमार ने सभी संबंधित विभागों को निर्देशित करते हुए दिनांक 13 अप्रैल 2026 से 15 अप्रैल 2026 तक प्रतिदिन रात्रि 08:00 बजे से प्रातः 06:00 बजे तक स्वाला क्षेत्र में यातायात पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रखने के आदेश जारी किए हैं।
उन्होंने स्पष्ट किया कि प्रतिबंध की अवधि में केवल आपातकालीन परिस्थितियों में चिकित्सीय वाहनों (एम्बुलेंस) को ही आवागमन की अनुमति प्रदान की जाएगी। जिलाधिकारी ने पुलिस विभाग एवं संबंधित उपजिलाधिकारी को निर्देश दिए हैं कि उक्त प्रतिबंध का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए, जिससे निर्माण कार्य बिना किसी अवरोध के समयबद्ध तरीके से पूर्ण किया जा सके तथा आमजन की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके।

