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टनकपुर से घाट के बीच एनएच पर रात में यातायात हुआ प्रतिबंधित, डीएम का आदेश देखें

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मानसून 2023 के दृष्टिगत तथा दिनांक 30/06/2023 को आहूत जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में चर्चा उपरान्त आपदा प्रबन्धन अधिनियम-2005 के अध्याय iv की धारा 34 (खं), (ग) में प्रदत्त शक्तियों के क्रम में यात्रियों की सुरक्षा के दृष्टिगत राष्ट्रीय राजमार्ग-09 में अग्रिम आदेशों तक रात्रि में वाहन संचालन पूर्णतः प्रतिबन्धित किया जाता है।

घाट से चम्पावत की ओर सायं 06ः00 बजे से प्रातः 06ः00 तक।
चम्पावत से घाट की ओर सायं 06ः00 बजे से प्रातः 06ः00 बजे तक ।
कोतवाली चम्पावत से टनकपुर की ओर ककराली गेट से चम्पावत की ओर सायं 06ः00 बजे से प्रातः 06ः00 बजे तक।
सायं 06ः00 बजे से प्रातः 06ः00 बजे तक।

उपरोक्त निर्देशों में किसी प्रकार की शिथिलता अक्षम्य होगी। आदेशों की अवहेलना को गम्भीरता से लिया जायेगा तथा प्रतिबन्धित समय पर सड़क दुर्घटना एवं वाहन संचालन हेतु सम्बन्धित कोतवाली चम्पावत, टनकपुर, चौकी चल्थी थाना लोहाघाट के प्रभारी पूर्णतः जिम्मेदार होंगे। उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से अग्रिम आदेशों तक लागू होंगे।

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