उत्तराखण्ड

बीजेपी महामंत्री क़ो जारी हुआ नोटिस, कर्ज ना चुकाने का है मामला

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जिला सहकारी बैंक नई टिहरी से ऋण लेकर न चुकाने पर जिला मजिस्ट्रेट टिहरी ने कोर्ट प्रोस्डिंग के तहत वित्तीय आस्तियों के मामले में भाजपा प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी के बंधक होटल को कब्जे में लेने के आदेश दिए हैं। डीएम ने एसडीएम नरेंद्रनगर व एसएसपी टिहरी को डीसीबी के महाप्रबंधक पुलिस बल उपलब्ध कराने को कहा है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार साल 2013 में भाजपा के प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने नरेंद्रनगर ब्लॉक के गजा में होटल बनाने के लिए जिला सहकारी बैंक टिहरी की मुख्य शाखा नई टिहरी से 65 लाख रुपये का कमर्शियल ऋण लिया था। बैंक प्रबंधन ने 2021 में 98 लाख 7 हजार 276 रूपये की सरफेसी (पुर्नगठन जनहित का प्रवर्तन अधिनियम ) की कार्रवाई के लिए जिला प्रशासन और सरफेसी कराने वाली कंपनी को पत्र भेज दिया। 10 वर्ष के अंतराल में यह लोन पूरी तरह से एनपीए हो चला है। रिपोर्ट के अनुसार 13 दिसंबर को जिला मजिस्ट्रेट ने कोर्ट प्रोस्डिंग के तहत सुनवाई करते हुए आदेश पारित किए हैं, कि गजा स्थित उक्त संपत्ति को जिला सहकारी बैंक कब्जे में ले। आदेश के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी व मुख्य प्रबंधक डीसीबी ऋणी से बंधक संपत्ति का भौतिक कब्जा लेने को कहा गया है।