नैनीताल

नैनीताल हाईकोर्ट का आदेश, अब उत्तराखंड में इस कुलपति को हटाने के आदेश जारी

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उत्तराखंड हाईकोर्ट ने आयुर्वेद विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. सुनील कुमार जोशी को कुलपति बनाए जाने को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए प्रोफेसर सुनील कुमार जोशी को पद हटाने के आदेश जारी किए हैं।

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गौरतलब है कि आयुर्वेदिक रिटायर्ड अधिकारी विनोद कुमार चौहान ने 2021 में उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर कहा है कि आयुर्वेदिक विश्व विद्यालय में यूजीसी के मानकों के अनुसार कुलपति पद के लिए बतौर प्रोफेसर कम से कम दस वर्ष का कार्यानुभव होना चाहिए। जबकि प्रो सुनील कुमार जोशी 5 वर्ष 6 माह का ही कार्यकाल के दौरान उन्हें कुलपति नियुक्ति कर दिया गया जो कि यूजीसी के मानकों को विरुद्ध है। अतः उन्हें पद से हटाया जाए।

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