नैनीताल

भर्ती घोटाले के आरोपी की संपत्ति कुर्क करने के आदेश

ख़बर शेयर करें -
Order to attach the property of accused of recruitment scam

नैनीताल। जिलाधिकारी धीराज सिंह गर्ब्याल ने भर्ती घोटाले के आरोपी ग्राम लखनपुर तहसील रामनगर निवासी गैंगस्टर चंदन सिंह मनराल की संपत्ति कुर्क करने के आदेश जारी किए हैं। कुर्क की गई संपत्तियों के प्रबंधन के लिए रामनगर के तहसीलदार को जिम्मेदारी सौंपी गई है।

बता दें कि एसटीएफ देहरादून ने 14 मार्च 2023 को जिला प्रशासन नैनीताल को जिला न्यायालय देहरादून का वह आदेश उपलब्ध कराया था जिसमें कहा गया था कि आरोपी चंदन सिंह मनराल पुत्र झगड़ सिंह मनराल निवासी लखनपुर रामनगर व उसके साथियों के खिलाफ रायपुर में गिरोहबंद होकर अपराध करने संबंधी मुकदमा दर्ज कराया गया था। केस के विवेचक एसटीएफ देहरादून के कुंदन सिंह राणा ने 29 दिसंबर 2022 को अपनी रिपोर्ट में अभियुक्त मनराल की चल-अचल संपत्ति कुर्क करने की संस्तुति की थी। एसटीएफ देहरादून के एसएसपी ने अपनी आख्या में कहा था कि वर्ष 2015 में दारोगा भर्ती घोटाले से संबंधित, वर्ष 2016 में ग्राम पंचायत विकास अधिकारी भर्ती घोटाले से संबंधित और यूकेएसएसएससी स्नातक स्तरीय परीक्षा वर्ष 2021 भर्ती घोटाले से संबंधित मामलों में मनराल और उसकी गैंग के सदस्यों ने अपराध कर चल-अचल संपत्ति अर्जित की है। डीएम गर्ब्याल ने बताया कि एसटीएफ और पुलिस की जांच संबंधी पत्रावलियों के अध्ययन के बाद गैंगस्टर चंदन सिंह मनराल की अवैध रूप से अर्जित धन से जुटाई चल-अचल संपत्ति को कुर्क करने का आदेश पारित किया है।