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पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ने कहा, डिप्टी स्पीकर का फैसला गैर संवैधानिक, अविश्वास प्रस्ताव पर नौ अप्रैल को होगी वोटिंग

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इस्‍लामाबाद, एजेंसियां। पाकिस्‍तान में जारी सियासी घमासान पर सुप्रीम कोर्ट ने संसद भंग करने के मामले पर गुरूवार रात फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने नेशनल असेंबली के डिप्टी स्पीकर के फैसले को गैर संवैधानिक बताया है। इस पूरे मामले पर कोर्ट का कहना है कि प्रधानमंत्री इमरान खान संविधान से बंधे थे, इसलिए वह राष्ट्रपति को विधानसभाओं को भंग करने की सलाह नहीं दे सकते थे। अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग अब शनिवार (09 अप्रैल) को होगी। कोर्ट के फैसले से पहले पाकिस्तान के एआरवाई (ARY) न्यूज ने सूत्रों का हवाला देते हुए कहा था कि प्रधानमंत्री इमरान खान ने आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले अपनी कानूनी टीम के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की और कहा कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) कोर्ट के फैसले को स्वीकार करेगी। वहीं, इसके पहले कोर्ट में चली सुनवाई के दौरान इमरान खान को बड़ा झटका लगा। जियो न्‍यूज और डान के मुताबिक कोर्ट ने कहा है कि तीन अप्रैल को नेशनल असेंबली में डिप्‍टी स्‍पीकर ने जो फैसला सुनाया वो गलत था। इससे पहले चीफ जस्टिस आफ पाकिस्‍तान उमर अता बंदियाल ने कहा था कि नेशनल असेंबली में अप्रेल को डिप्‍टी स्‍पीकर द्वारा दिया गया फैसला संविधान के अनुच्‍छे 95 का उल्‍लंघन दिखाई देता है। एआरवाई न्‍यूज के मुताबिक पीठ में शामिल अन्‍य जस्टिस जमाल खान मंडोखेल ने कहा कि 3 अप्रैल को जो आदेश डिप्‍टी स्‍पीकर ने दिया उस पर स्‍पीकर असद कैसर के साइन थे न कि कासिम सूरी के। कोर्ट ने साफ कर दिया है कि वो आज ही अपना अंतिम फैसला सुनाएगा। इस बीच सुप्रीम कोर्ट के बाहर सिक्‍योरिटी को टाइट किया गया है। अतिरिक्‍त फोर्स भी बुलाई गई है। कोर्ट की तरफ वही आ सकता है जिसके बाद कोई लिखित आदेश होगा या फिर वो किसी केस से संबंधित होगा।

नवीन सिंह देउपा

नवीन सिंह देउपा सम्पादक चम्पावत खबर प्रधान कार्यालय :- देउपा स्टेट, चम्पावत, उत्तराखंड