चम्पावत # दुष्कर्म के आरोपी फार्मासिस्ट को 10 साल सश्रम कारावास की सजा
चम्पावत। जिला एवं सत्र न्यायाधीश कहकशां खान ने चार साल पूर्व बनबसा में हुए दुष्कर्म के आरोपी फार्मासिस्ट को 10 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। आरोपी पर 10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। अर्थदंड की अदायगी न किए जाने पर दो माह का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।
25 जुलाई 2018 को बनबसा के अतिरिक्त स्वास्थ्य केंद्र में तैनात फार्मासिस्ट दयाशंकर गुप्ता निवासी ग्राम सूजिया महोलिया, थाना खटीमा ऊधमसिंह नगर ने गर्भावस्था जांच के लिए आई क्षेत्र की एक महिला से दुष्कर्म किया था। महिला का आरोप था कि आरोपी फार्मासिस्ट ने कमरे में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। महिला ने 26 जुलाई 2018 को बनबसा थाने में आरोपी फार्मासिस्ट के खिलाफ तहरीर दी।
पुलिस ने मामले में धारा 376 के तहत मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था। बीते बुधवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आरोपी फार्मासिस्ट को दस साल की सजा सुनाई है। आरोपी पर दस हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है जिसकी अदायगी न किए जाने पर दो माह का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।