Rahul Gandhi case: राहुल गांधी को बड़ा झटका, सूरत सेशंस कोर्ट ने बरकरार रखी दो साल की सजा
अहमदाबाद: मोदी सरनेम मानहानि केस में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को बड़ा झटका लगा है। सूरत सेशंस कोर्ट ने निचली अदालत द्वारा दी गई सजा को बरकरार रखा। ऐसे में अब राहुल गांधी को राहत के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा। सूरत सेशंस कोर्ट ने 11 बजे अपील पर अपना फैसला सुनाया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सूरत की निचली कोर्ट के फैसले को 3 अप्रैल को सूरत सेशंस कोर्ट में चुनौती देते हुए। सजा पर रोक लगाने की मांग की थी। राहुल गांधी की अपील पर सेशंस कोर्ट में 13 अप्रैल को सुनवाई हुई थी। इसके बाद एडीजे रॉबिन पॉल मोगेरा ने फैसले को 20 अप्रैल तक सुरक्षित रख लिया था।
सुनवाई के दौराना राहुल गांधी के वकीलों और इस केस के याचिककर्ता पूर्णेश मोदी के वकीलों ने अपनी-अपनी दलीलें रखी थीं। इस दौरान राहुल गांधी की तरफ से निचली कोर्ट द्वारा दिए गए फैसले को गलत और विकृत करार दिया था। राहुल गांधी की तरफ से कहा गया था कि वे विपक्ष दल के सांसद हैं। ऐसे में वे हमेशा सरकार की आलोचना सुनहरे शब्दों में नहीं कर सकते हैं। ऐसे में उनके बयान को बड़े परिपेक्ष्य में देखा जाना चाहिए। तो वहीं पूर्णेश मोदी की वकीलों ने राहुल गांधी को गैर जिम्मेदार बयान देने का व्यक्ति करार दिया था और कहा था कि वे अक्सर मानहानि वाले बयान देते हैं। मोदी की तरफ से कोर्ट में यह भी कहा गया था कि राहुल गांधी राज्य और केंद्र के पार्टी नेताओं को कोर्ट में लाकर अदालत पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं।