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दुष्कर्म और पोक्सो के अभियुक्त को 22 साल कठोर करावाास

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मामला मार्च 2023 का है। पीड़िता की मां ने थाने में तहरीर दी थी। कहना था कि पीड़िता और उसकी छोटी बहन को साथ लेकर सामान लेने दुकान गई थी।

अल्मोड़ा। विशेष सत्र न्यायाधीश श्रीकांत पांडे की अदालत ने दुष्कर्म और पोक्सो के अभियुक्त को 22 साल कठोर करावास की सजा सुनाई है। साथ ही दस हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है।
जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी पूरन सिंह कैड़ा और विशेष लोक अभियोजक घनश्याम जोशी ने बताया कि मामला मार्च 2023 का है। पीड़िता की मां ने द्वाराहाट थाने में तहरीर दी थी। कहना था कि पीड़िता और उसकी छोटी बहन को साथ लेकर सामान लेने दुकान गई थी। इस दौरान दुकान में काम करने वाले आरोपी मोहन सिंह ने छोटी बहन को बहला फुसलाकर घर भेज दिया। छोटी बहन के जाने के बाद पीड़िता का हाथ पकड़कर जबरन अंदर ले गया और दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। घर लौटकर पीड़िता ने घटना की जानकारी अपनी मां को दी। पीड़िता की मां की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया। मामला न्यायालय में पहुंचा। पीड़िता पक्ष की ओर से 11 गवाह पेश किए। विशेष सत्र न्यायाधीश ने तमाम गवाहों की सुनने के बाद अभियुक्त को 22 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 10 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है।