जनपद चम्पावतलोहाघाट / आस-पास

लोहाघाट में एसडीएम ने अवैध खनन के आरोप में दो जेसीबी मशीनें सीज कीं, डीएम ने साढ़े पांच लाख जुर्माना ठोका

Ad
ख़बर शेयर करें -

लोहाघाट। नाप भूमि पर अवधि समाप्त होने के बावजूद खनन करने पर लोहाघाट एसडीएम ने दो जेसीबी मशीनों को सीज करते हुए साढ़े पांच लाख रुपये जुर्माना लगाया है। दोनों जेसीबी का चेचिस नंबर एआरटीओ कार्यालय में भेजा गया है। जल्द ही जेसीबी मालिक का पता चल जाएगा। चर्चा है कि जेसीबी किसी नेता की है। सूत्रों के मुताबिक जेसीबी छुड़वाने के लिए एसडीएम पर दबाव भी डाला गया, लेकिन दबाव किसी काम नहीं आया। दबाव बढ़ाने के लिए अन्य तरीके भी अपनाए गए हैं, लेकिन फिलहाल नेताजी की दाल नहीं गल पाई है।
एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार एसडीएम केएन गोस्वामी ने बताया है कि राइकोट महर निवासी प्रहलाद राम अपनी नाप भूमि में बिना नंबर प्लेट की दो जेसीबी मशीनों से अवैध खनन करवा रहा था। प्रहलाद को प्रशासन ने 14 से 24 जून तक कुछ शर्तों के साथ जेसीबी मशीन के जरिए खनन करने की अनुमति प्रदान की थी। आरोप है कि वह अनुमति के करीब तीन माह बाद बगैर नंबर की दो जेबीसी मशीनों से खनन करा रहा था। एसडीएम ने बताया कि खनन में लगी दोनों जेसीबी मशीनों को खान एवं खनिज विकास अधिनियम और एमवी एक्ट के तहत सीज कर दिया है। साथ ही दोनों जेसीबी का चेसिस नंबर लेकर एआरटीओ को इनके मालिक का पता लगाने को पत्र भेजा था। संज्ञान लेते हुए डीएम ने प्रहलाद राम को कारण बताओ नोटिस जारी किया था। जिसका संतोषजनक उत्तर नहीं मिलने व अनुमति की तिथि बीतने के बाद अवैध रूप से खनन कराने का दोषी पाया गया। एसडीएम ने बताया कि डीएम ने आरोपी प्रहलाद राम पर पांच लाख 64 हजार 525 रूपये का अर्थदंड लगाया है। इधर, जेसीबी सीज करने का ये मामला बीते कई दिनों से पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। बताया जा रहा है कि जेसीबी सीज करने के बाद से अफसर-नेताओं में काफी ठनी हुई है।

Ad
Ad