चम्पावत # बोर्ड परीक्षाओं के दौरान परीक्षा केंद्रों के आसपास लगी रहेगी धारा 144, 19 अप्रैल तक रहेगी जारी
चम्पावत। उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा परिषद रामनगर नैनीताल द्वारा आयोजित वर्ष 2022 की हाई स्कूल एवम इंटरमीडिएट की परीक्षाओं (28 मार्च से 19 अप्रैल 2022) के मद्देनजर एवं परीक्षाओं के अवसर पर व्यक्तियों/अराजक तत्वों द्वारा शांति भंग किए जाने एवं उपद्रव फैलाने की संभावना को ध्यान में रखते हुए तथा परीक्षा केंद्रों में परीक्षा को शांतिपूर्ण ढंग से, निष्पक्ष एवं नकल विहीन कराए जाने के लिए उपजिलाधिकारी टनकपुर हिमांशु कफल्टिया, सदर अनिल कुमार चन्याल एवं उपजिलाधिकारी लोहाघाट रिंकू बिष्ट की ओर से अपने अपने परगना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले परीक्षा केंद्रों में एकतरफा निषेध आज्ञा जारी की गई है।
एसडीएम टनकपुर, चम्पावत एवं लोहाघाट द्वारा अपने अपने क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले परीक्षा केंद्रों के 100 मीटर के दायरे में 28 मार्च से 19 अप्रैल 2022 तक भारतीय दण्ड प्रक्रिया की धारा 144 लागू करने के आदेश जारी किए हैं। जिसके तहत 5 से अधिक लोगों के एकत्र होने, परीक्षा केंद्रों के आस पास ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग करने, जुलूस निकालने, किसी प्रकार का शोरगुल करने, अस्त्र शस्त्र, लाठी डंडे एवं किसी प्रकार का ज्वलनशील पदार्थ रखने, इलेक्ट्रॉनिक सामग्री लेकर चलने, परीक्षा केंद्र में किसी को धमकी या प्रलोभन देने, नकल को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रेरित करने, परीक्षा की गोपनीयता भंग करने , परीक्षा नियमों का पालन न करने, मोबाइल फोन एवं पेजर ले जाने आदि पर रोक लगाने का आदेश जारी किए गए हैं। यह आदेश 28 मार्च की सुबह 6 बजे से 19 अप्रैल 2022 की सायं 6 बजे तक लागू रहेगा। एसडीएम टनकपुर, चम्पावत एवं एसडीएम लोहाघाट ने हुए बताया है कि इस निषेध आज्ञा का उल्लंघन धारा 188 भा0 द0 वि0 के अंतर्गत दंडनीय होगा। कहा की स्थिति की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए यह आदेश लागू किया जाना आवश्यक है तथा संबद्ध पक्षों को सुना जाना आवश्यक नहीं है। अतः यह आदेश एक पक्षीय है।