चम्पावत : स्मैक तस्करी मामले में पिता को आठ, पुत्र को सात साल का कठोर कारावास
चम्पावत। विशेष सत्र न्यायाधीश अनुज कुमार संगल की अदालत ने स्मैक तस्करी के मामले में पिता-पुत्र को दोष सिद्ध पाते हुए पिता को आठ और पुत्र को सात वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। पिता पर एक लाख और बेटे पर 80 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड न देने पर पिता को एक साल और पुत्र को आठ माह का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।
विशेष सत्र न्यायाधीश अनुज कुमार संगल की अदालत ने साढ़े तीन साल पुराने एनडीपीएस एक्ट के मामले में छह गवाहों को सुनने और 33 दस्तावेजों को देखने के बाद पिता-पुत्र को दोषी करार दिया। अदालत ने पिता सत्यपाल (55) को आठ और पुत्र वीरेंद्र (28) निवासी बड़ा फाटक, कोतवाली सुनगढ़ी, जिला पीलीभीत को सात वर्ष और अर्थदंड की सजा सुनाई। अभियोजन पक्ष के अनुसार बनबसा पुलिस जनवरी 2022 में फागपुर देवी मंदिर के निकट पुलिस गश्त पर थी। इस दौरान जंगल में सार्वजनिक शौचालय के पास सत्यपाल से 150 ग्राम और वीरेंद्र से 100 ग्राम स्मैक बरामद की गई।

