उत्तराखण्डदेहरादूननवीनतम

उत्तराखंड में लागू हुआ सशक्त भू कानून, राज्यपाल ने दी मंजूरी, सीएम धामी ने कहा- भूमि की अनियंत्रित बिक्री पर पूरी तरह लगी रोक

ख़बर शेयर करें -

देहरादून। उत्तराखंड में भूमि प्रबंधन तथा भू व्यवस्था एवं सुधार के लिए विधानसभा से पारित उत्तराखंड (उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950) (संशोधन) विधेयक, 2025 पर राज्यपाल की मुहर लगने के साथ ही प्रदेश में सशक्त भू कानून लागू हो गया है।


मुख्यमंत्री धामी ने कहा सशक्त भूकानून लागू होने के साथ प्रदेशवासियों की जनभावना के अनुरूप उत्तराखंड में कृषि और उद्यान भूमि की अनियंत्रित बिक्री पर पूरी तरह रोक लग गई है। साथ ही आवासीय, शिक्षा, अस्पताल, होटल, उद्योग जैसी जरूरत के लिए भी, अन्य प्रदेशों के लोगों को निर्धारित प्रक्रिया से गुजरने के बाद ही उत्तराखंड में तय मानकों के अनुसार ही जमीन मिल पाएगी। सख्त भू-कानून लागू होने से प्रदेश में डेमोग्राफी चेंज की कोशिशों पर रोकथाम लग सकेगी। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि भू-कानून का उल्लंघन करने वाले लोगों के विरुद्ध भी लगातार कार्यवाही की जा रही है। उन्होंने प्रदेश की सांस्कृतिक, सामाजिक पहचान को मजबूत बनाने के लिए सख्त भू- कानून को मंजूरी प्रदान करने के लिए राज्यपाल का आभार व्यक्त किया है।

बता दें कि हाल ही में उत्तराखंड में हुए बजट सत्र में उत्तराखंड की धामी सरकार ने सख्त भू कानून का दावा करते हुए उत्तराखंड (उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950) संशोधित अधिनियम 2025 को विधानसभा में पारित किया था। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सदन में इस प्रस्ताव को रखते हुए दावा किया कि उत्तराखंड में जमीनों की खरीद फरोख्त पर इस कानून के आने के बाद लगाम लगेगी।

Ad