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टनकपुर : एसआई को धमकाने के मामले में कोठारी को कोर्ट ने दोषमुक्त करार दिया

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टनकपुर। न्यायिक मजिस्ट्रेट / सिविल जज रजनीश मोहन की अदालत ने पुलिस के दरोगा को धमकाने के मामले में पूर्व विधायक कैलाश गहतोड़ी के पीआरओ रहे शत्रुघन कोठारी को संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त करार दिया है।
एसआई राम सिंह राणा की ओर से कोतवाली में तहरीर देकर कहा गया था कि दिनांक 13.03.2021 को सायं वादी मुकदमा के निजी मोबाईल नम्बर- 9412133305 पर मोबाइल नम्बर- 9917241003 से फोन आया। वादी मुकदमा द्वारा फोन रिसिव किया तो कॉलर कहने लगा कि दिनांक 27.02.2021 को फागपुर गेट के पास रोड में एक कार से एक्सीडेंट हो गया था। मुझे उसके संबंध में बात करनी है। मैं विधायक का पी०आर०ओ० शत्रुघन कोठारी बोल रहा हूं। आप विधायक कार्यालय बनबसा में आ जाओ। इसके उपरांत वादी मुकदमा बावर्दी दुरूस्त उक्त घटना के संबंध में जानकारी करने हेतु विधायक कार्यालय बनबसा पहुंचा तो वहां कार्यालय में मौजूद व्यक्ति ने स्वयं को विधायक का पीआरओ शत्रुघन कोठारी होना बताया। जिससे वादी मुकदमा द्वारा यहां बुलाने का कारण स्पष्ट करने को कहा तो कहने लगा तुम्हारे क्षेत्र में दिनांक 27.02.2021 को एक कार से एक्सीडेंट हुआ था तुम्हारे द्वारा इस पर क्या कार्यवाही की गई तब वादी मुकदमा ने कहा कि चौकी मनिहारगोठ में चौकी क्षेत्र में उक्त दिनांक को कोई भी एक्सीडेंट नहीं हुआ और न ही इस संबंध में कोई लिखित व मौखिक सूचना प्राप्त है। इतना सुनकर उक्त व्यक्ति आवेश में आ गया और वादी मुकदमा को मां-बहिन की गालीयां देते हुये कहने लगा कि साले राणा थारू तेरी क्या औकात है। मैं तेरी वर्दी व स्टार उतरवा दूंगा और कहने लगा तुम्हारे द्वारा कार्यावाही नहीं की गई और झूठे आरोप लगाने लगा। वादी मुकदमा की वर्दी झपटने की कोशिश करने लगा और कहने लगा कि मैं तेरी नौकरी खा जाउंगा। मैंने पहले भी कईयों के खिलाफ मुकदमे लिखाए हैं। वहां पर कुछ जनता के अन्य लोग भी मौजूद थे। जिनके द्वारा उसको ऐसा करने से रोका गया। इसके उपरांत वादी मुकदमा वहां से वापस आ गया और वादी मुकदमा द्वारा अपने उच्चाधिकारियों को सूचना दी गई। उसी दिन इस घटना के बाद शत्रुघन कोठारी थाने आया था। एसएसआई द्वारा वादी मुकदमा को थाने पर बुलाया तो उक्त शत्रुधन कोठारी थाने पर भी अभद्र व्यवहार करने लगा। इसी दौरान जनता के सभ्रान्त व्यक्ति, जो शत्रुघन कोठारी को जानते थे, थाने पर आये, जिनके द्वारा उक्त शत्रुघन कोठारी को काफी समझाया बुझाया गया। उनके समझाने पर शत्रुधन कोठारी द्वारा एक लिखित माफीनामा थाने पर दिया गया। इसके उपरांत शत्रुघन कोठारी को न्यूसेन्स कारित करने के एवज में एसएसआई योगेश दत्त द्वारा 81 पुलिस एक्ट के तहत 250 रुपये जुर्माना वसूल करने के उपरांत, जनता के उक्त व्यक्तियों के साथ थाने से रुखसत किया गया था। जनता के उक्त व्यक्तियों के माध्यम से वादी मुकदमा को जानकारी हुई कि उक्त शत्रुधन कोठारी द्वारा वादी मुकदमा को देख लेने और वर्दी उतरवाने की धमकी दी जा रही है और यह कहा जा रहा है कि उस दिन वो राणा थारू दरोगा मेरे हाथ से बच गया था, अब मिलेगा तो उसे छोडूंगा नहीं। भविष्य में उक्त व्यक्ति वादी मुकदमा के साथ कोई अप्रिय घटना कर सकता है। उक्त व्यक्ति द्वारा बिना कारण के ड्यूटी पर नियुक्त वादी मुकदमा लोक सेवक / उपनिरीक्षक को विधायक कार्यालय बनबसा बुलाकर कार सरकार बाधा पहुंचाई गई एवं ड्यूटी के दौरान वादी मुकदमा के साथ गाली-गलौज, जाति सूचक शब्द कहते हुये आपराधिक धमकी दी गई है। घटना की रिपोर्ट अभियुक्त शत्रुधन कोठारी के विरुद्ध थाना कोतवाली टनकपुर में अंतर्गत धारा 353, 504, 506 भारतीय दण्ड संहिता 1860 के तहत दर्ज की गई। मामले की सुनवाई करते हुए 30 जनवरी को न्यायिक मजिस्ट्रेट / सिविल जज रजनीश मोहन की अदालत ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर शत्रुघन कोठारी को संदेह का लाभ देते हुए धारा 353, 504 व 506 के अभियोग से दोषमुक्त करार दिया। कोठारी की ओर से पैरवी एडवोकेट विजय शुक्ला ने की।

नवीन सिंह देउपा

नवीन सिंह देउपा सम्पादक चम्पावत खबर प्रधान कार्यालय :- देउपा स्टेट, चम्पावत, उत्तराखंड