ब्रेकिंग # टनकपुर कोर्ट ने दो वन्य जीव तस्करों को सुनाई तीन तीन-साल की सजा
टनकपुर। न्यायिक मजिस्ट्रेट / सिविल जज जूनियर डिवीजन धर्मेंद्र शाह की अदालत ने दो वन्य जीव तस्करों को तीन-तीन साल की सजा सुनाई है। मामला तीन वर्ष पुराना है। दोनों वन्य जीव तस्कर उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले के रहने वाले हैं।
अभियोजन पक्ष के अनुसार तीन वर्ष पूर्व वन विभाग और पुलिस ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए उत्तर प्रदेश के जिला लखीपुर के ढाका निवासी महावीर व कमलापुर निवासी राजू राज को बाघ की खाल व हड्डियों के साथ गिरफ्तार किया था। दोनों खाल व हड्डी बेचने के लिए नेपाल के रास्ते दिल्ली जा रहे थे। पूछताछ में उन्होंने बताया था कि दोनों ने लखीमपुर के पास के जंगल में बाघ को मार कर खाल व हड्डियां निकाली थीं। इस मामले में वन विभाग ने जांच कर धारा 2, 9, 39, 42, 48, 50, 51 वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत आरोप पत्र दाखिल किया। मामले की सुनवाई करते हुए न्यायिक मजिस्ट्रेट धर्मेंद्र शाह की अदालत ने दोनों अभियुक्तों को तीन-तीन वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष की पैरवी सहायक अभियोजन अधिकारी उपेंद्र शर्मा ने की।